चार योजनाओं में मिल सकता है 20 प्रतिशत की कमी का लाभ

इंदौर । पिछले दिनों राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में जमीन की कीमत की गाइड लाइन में 20 प्रतिशत की कमी करने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय को लेकर आईडीए के प्लॉटों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जिन योजनाओं के रेट फिक्स है, वहां रेट कम नहीं किए जा सकते हैं। सरकार के इस निर्णय के बाद जब अफसरों ने विभिन्न योजनाओं पर अध्ययन किया तो यह संभावना सामने निकलकर आई है कि योजना क्रमांक 151, 169 बी तथा अगले साल पूरी होने वाली 176 व 172 में इनका लाभ मिल सकता है। साथ ही जो नई योजनाएं आएंगी, उनमें रेट कम होने की संभावना रहेगी। जानकारी के मुताबिक गाइड लाइन में की गई 20 फीसदी की कटौती आईडीए की न्यूनतम दर में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। आईडीए द्वारा अपनी न्यूनतम दर को अब तक नहीं घटाया गया है। यदि वह अपनी संपत्तियों में न्यूनतम दर को नहीं घटाता है, तो शासन द्वारा लिए गए इस फैसले का उसकी संपत्ति खरीदने के इच्छुक नागरिकों को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। वैसे भी शासन की ओर से आईडीए के लिए व्ययन नियम बनाए गए हैं। उसमें यह कहा गया है कि किसी भी हालत में संपत्ति की न्यूनतम कीमत गाइडलाइन से कम नहीं होगी। ऐसे में यह आवश्यक है कि गाइड लाइन कम होने का सीधा लाभ उसकी संपत्ति प्राप्त करना चाहने वाले नागरिकों को दिया जाए।
पहली बार हुआ ऐसा फैसला
मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार द्वारा एक लाइन का फैसला लेकर पूरे प्रदेश में सारी जमीनों की कीमत भी गाइड लाइन 20% घटा दी गई है। यह फैसला लेने के लिए शासन के समक्ष जो आधार रखे गए थे उसमें प्रमुखता के साथ यह कहा गया था कि इससे जमीन की कीमतों में कमी आएगी, जिसके परिणामस्वरूप आम नागरिक अपने घर के निर्माण के सपने को साकार करने के लिए आसानी से प्लॉट खरीद सकेंगे । सरकार ने इस मंशा को स्वीकार किया और गाइड लाइन को घटाने का फैसला लिया। वैसे तो हमेशा ही नए वित्त वर्ष में गाइड लाइन को पंजीयन विभाग के अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से बढ़ा दिया जाता है। इस बार पहली बार पंजीयन विभाग के अधिकारियों की नहीं चल सकी और सरकार द्वारा गाइड लाइन घटा दी गई। जिन योजनाओं में पहले से ही रेट फिक्स हैं, वहां रेट कम कर नहीं सकते हैं। जो नई योजनाएं आएंगी उनमें रेट कम होने की संभावना रहेगी। योजना क्र. 151, 169 बी तथा अगले साल पूर्ण होने वाली 176, 172 में इनका लाभ मिल सकता है।
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