न्यूजीलैंड में अब 16 साल के युवा भी कर सकेंगे मतदान

न्यूजीलैंड में अब 16 साल के युवा भी कर सकेंगे मतदान

वेलिंग्टन। न्यूजीलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 16 और 17 साल के किशोरों को भी वोट देने की अनुमति देने के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि इस उम्र के किशोरों को वोटिंग का अधिकार न देना इनके साथ भेदभाव के समान है। अदालत ने पाया कि न्यूजीलैंड में उम्र के भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा 16 साल से शुरू होती है और इस तरह सिर्फ 18 से ऊपर को मतदान का अधिकार देना अन्य के साथ भेदभाव है। इसबीच न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने कहा कि कीवी सांसदों को यह तय करने के लिए मतदान करना होगा कि वोटिंग की आयु कम की जानी चाहिए या नहीं। अर्डर्न ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से मतदान की आयु कम करने का समर्थन करती हूं, लेकिन यह केवल मेरे लिए या यहां तक कि सरकार के लिए भी मामला नहीं है। इस प्रकार के चुनावी कानून में किसी भी बदलाव के लिए 75 प्रतिशत सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। आने वाले महीनों में सत्तारूढ़ दल को संसद में प्रस्ताव पेश करने की उम्मीद है। हालांकि, नियमों में बदलाव अगले साल होने वाले आम चुनाव के बाद तक लागू नहीं होगा।

भारत में पहले 21 साल थी वोटिंग की उम्र : पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए गए उनमें एक था वोटिंग की उम्र घटाना। उनकी सरकार में 20 दिसंबर, 1988 को मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल करने के लिए संसद में कानून को मंजूरी दी गई थी। 1988 में संसद ने 62वें संविधान संशोधन के जरिए मतदान की आयु घटाने की उम्र के विधेयक को मंजूरी दी थी। इसे 28 मार्च, 1989 से लागू किया गया गया था।