नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा

जबलपुर । हनुमानताल क्षेत्र में एक कक्षा सातवीं की छात्रा के साथ छेड़खानी कर मारपीट करने वाले आरोपी को पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश इंद्रा सिंह की अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर कुल छ: हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 21 जून 2016 को पीड़िता ने हनुमानताल थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि वह कक्षा सातवीं में पढ़ती है। नीरज मराठा नाम का लड़का कहीं भी आते-जाते उसका पीछा करता है। 21 जून को जब वह राशन की दुकान से अपने घर आ रही थी। तभी रास्ते में नीरज मिला और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ कर लिया तथा उसे साइड तरफ ले गया।

जान से मारने की दी थी धमकी

आरोपित था कि वह चिल्लाई तो उसका मुंह दबाकर मारपीट करने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर शिल्लू और एक अन्य व्यक्ति आ गए। उन्हें देखकर नीरज मराठा भाग गया, भागते हुए नीरज ने कहा कि यदि किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। शिकायत पर पुलिस ने छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने उक्त सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ स्मृतिलता बरकडेÞ ने पैरवी की।