वाहन स्क्रैप कराने पर टैक्स पेनल्टी में मिलेगी 90% की छूट

वाहन स्क्रैप कराने पर टैक्स पेनल्टी में मिलेगी 90% की छूट

ग्वालियर। परिवहन विभाग वाहन स्क्रैप कराने की नई स्कीम लेकर आया है, जिसमें किसी भी आयु सीमा के वाहन को कंडम (अगर कंडम की स्थिति में) कराया जा सकता है। अगर वाहन पर टैक्स बकाया होने पर पेनल्टी भी लग रही है तो ट्रांसपोटर्स को वाहन स्क्रैप कराने पर टैक्स, पैनाल्टी में 90 फीसदी की छूट मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि टैक्स और पेनल्टी का भुगतान 31 मार्च 2024 तक एकमुश्त जमा करना होगा। ट्रांसपोटर्स को संबंधित परिवहन कार्यालय में वाहन को स्कै्रप कराने व बकाया टैक्स, पैनाल्टी जमा कराने की जानकारी देना होगी। परिवहन कार्यालय से वाहन स्क्रैप कराने की अनुमति मिलने के बाद स्कै्रप सेंटर पर वाहन स्क्रैप कराया जा सकेगा। परिवहन विभाग ने स्कीम को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

महेंद्रा-इम्पीरियल कंस्ट्रक्शन खोलेंगे स्क्रैप सेंटर

परिवहन विभाग ने मैसर्स महेंद्रा एमएसटीसी रिसाइलिंग प्राइवेट लिमिटेड को इंदौर और मैसर्स इम्पीरियल कन्स्ट्रक्शन को भोपाल में स्क्रैप सेंटर खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। इंदौर में स्क्रैप सेंटर खोलने को लेकर कंपनी ने काम शुरू कर दिया है।

एकमुश्त जमा पर मिलेगी छूट

ट्रांसपोटर्स किसी भी उम्र का वाहन स्क्रैप करा सकते हैं। यदि वाहन पर टैक्स बकाया है और पेनल्टी लग रही है तो 31 मार्च 2024 तक एकमुश्त भुगतान करने पर 90 फीसदी की छूट मिलेगी। -अरविंद सक्सेना, अपर परिवहन आयुक्तम.प्र.