मप्र में ई व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए अलग से लेना होगा बिजली कनेक्शन

मप्र में ई व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए अलग से लेना होगा बिजली कनेक्शन

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के सभी 16 जिलों के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले लोगों को अब अलग से इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा घरेलू, कृषि अथवा अन्य प्रयोजन से लिए गए बिजली कनेक्शन का वाहन चार्ज करने के लिए उपयोग करने पर विद्युत अधिनियम के तहत ईरिक् शा/वाहन एवं संबंधित उपकरणों को जब्त कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के संबंध में निर्देश जारी कर कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वालों को विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर मीटर के माध्यम से ही विद्युत का उपयोग करना होगा। ऐसे व्यक्ति जो मीटर को बायपास कर या बिजली चोरी कर इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करते पाए जाते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वाहन चार्जिंग के लिए कनेक्शन तत्काल दिए जाएंगे।

वाहनों की चार्जिंग के लिए बिजली की दरें अलग

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए बिजली की दरें अलग से निर्धारित की हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने वाले लोगों और शासन की समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वाहन चार्जिंग स्टेशनों को अलग से बिजली कनेक्शन लेने का नियम लागू किया गया है।