परिवहन आयुक्त के पत्र लिखने के बाद भी बस स्टैंड पर एमपी की बसों को एंट्री नहीं

परिवहन आयुक्त के पत्र लिखने के बाद भी बस स्टैंड पर एमपी की बसों को एंट्री नहीं

ग्वालियर। दिल्ली के परिवहन विभाग ने सरायकाले खां बस स्टैंड पर एमपी की बसों की एंट्री बंद कर दी है, क्योंकि मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग ने बसों के संचालन को वर्ष 1988 में आए नए एक्ट के तहत दिल्ली परिवहन विभाग ने परिवहन करार नहीं किया है। दोनों राज्यों के बीच वर्ष 1969 में परिवहन करार हुआ है। बस स्टैंड पर बसों को एंट्री नहीं देने के कारण एमपी के बस ऑपरेटर खासे परेशान हैं, क्योंकि सवारियां नहीं मिल पा रही हैं। मध्य प्रदेश रोडवेज यूनियन ने नवंबर में परिवहन आयुक्त एसके झा से मुलाकात करके बस ऑपरेटरों को हो रही परेशानी से अवगत कराया था।

इस पर परिवहन आयुक्त ने दिल्ली परिवहन विभाग को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नए सिरे से परिवहन करार को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, इसलिए करार होने तक एमपी की बसों को बस स्टैंड पर आने-जाने दिया जाए। आयुक्त ने पत्र में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया था, जिसमें हाईकोर्ट ने बस ऑपरेटर की याचिका पर दिल्ली और एमपी के परिवहन विभाग को जल्द परिवहन करार करने के निर्देश दिए थे, साथ ही दिल्ली परिवहन विभाग को करार होने तक एमपी की बसों को बस स्टैंड पर एंट्री बंद नहीं करने के निर्देश दिए थे। दिल्ली परिवहन विभाग ने प्रदेश के परिवहन आयुक्त के पत्र को गंभीरता से नहीं लिया है।

दिल्ली के सरायकाले खां बस स्टैंड पर एमपी की बसों को एंट्री देने के संबंध में परिवहन आयुक्त ने दिल्ली के परिवहन विभाग को पत्र लिखा था, लेकिन पत्र का कोई असर नहीं हुआ है। स्थिति पहले जैसी ही है। पदम गुप्ता, महामंत्री बस ऑपरेटर एसोसिएशन

दिल्ली के परिवहन विभाग ने बसों के संचालन को लेकर नए सिरे से परिवहन करार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसके झा,परिवहन आयुक्त म.प्र.