एक्सपायर हो चुकी 1.30 करोड़ रु. की बियर पर चलाया रोलर

एक्सपायर हो चुकी 1.30 करोड़ रु. की बियर पर चलाया रोलर

भोपाल। आबकारी विभाग ने रविवार को 1.30 करोड़ रुपए की 53 हजार बल्क लीटर बियर को रोलर चलाकर नष्ट कर दिया। साढ़े छह हजार से ज्यादा पेटियों में भरी बियर छह माह पुरानी होने के कारण एक्सपायरी हो गई थी और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह थी। सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचुरा की मौजूदगी में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बियर को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। रायचुरा ने बताया कि छह माह से ज्यादा पुरानी बियर को उपयोग के लिए ठीक नहीं माना जाता है, इसलिए इसे नष्ट कर किया गया। जो बियर नष्ट की गई, उसमें किंग फिशर, बीरा, पे्रसीडेंट, गोल्ड बर्ग, स्टॉक आदि ब्रांड की थीं। आबकारी विभाग ने इससे पहले 3 सितंबर को करीब डेढ करोड़ की जब्त अवैध शराब नष्ट की थी। यह शराब तीन साल के दौरान जब्त की गई थी। कार्रवाई के दौरान प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी (उड़नदस्ता) नवीन चंद्र पांडेय, संभागीय आबकारी वेयर हाउस इंचार्ज एचएस गोयल समेत टीम मौजूद थी।

कैसे एक्सपायरी हो गईं हजारों लीटर बियर: विभागीय जानकारी के अनुसार, विभिन्न डिस्टलरीज द्वारा बियर लाइसेंसी दुकानदारों के लिए आबकारी संभागीय वेयर हाउस में भेजी जाती है। दुकानदार जिस ब्रांड की बियर की डिमांड करते हैं, यहां से उस ब्रांड की सप्लाई की जाती है। दुकानदार इस पर सरकार को ड्यूटी और ठेकेदार विभाग को इसके एवज में लाइसेंस फीस का भुगतान देता है। जो बियर वेयरहाउस में छह माह तक रखी रहती हैं और इसकी डिमांड नहीं होती, उसे एक्सपायरी मान लिया जाता है। यह बियर डिस्टलरीज की मानी जाती है। एक्सपायरी होने पर डिस्टलरीज का नुकसान माना जाता है। हालांकि डिस्टलरीज भी पहले से इस पर 10 प्रतिशत नुकसान मानकर चलता है।