देश में पहली बार कोर्ट ने क्रिमिनल केस में मांगी चैटजीपीटी से राय
चंडीगढ़। देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आरोपी की जमानत अर्जी के संबंध में अपनी राय को मान्य करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। जस्टिस अनूप चितकारा के नेतृत्व वाली पीठ दंगा, आपराधिक धमकी, हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में जून 2020 में गिरμतार एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने इस मामले में जमानत देने पर दुनिया भर के कानूनी न्यायशास्त्र के बारे में चैटजीपीटी की राय मांगी, जहां आरोपी पर क्रूरता से जुड़े अपराध का आरोप लगाया गया है।
जमानत देने से बचते हैं, ताकि दोषी कोर्ट में पेश हो: चैटजीपीटी
इसपर चैटजीपीटी ने कहा, ऐसे मामलों में जमानत देने से बचते हैं या जमानत राशि बहुत अधिक रखते हैं, ताकि आरोपी अदालत में पेश होता रहे। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि चैटजीपीटी का कोई भी संदर्भ और की गई कोई भी टिप्पणी न तो मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति है और न ही निचली अदालत इन टिप्पणियों पर ध्यान देगी।