स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में दोबारा वोटिंग पर हाईकोर्ट की रोक

स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में दोबारा वोटिंग पर हाईकोर्ट की रोक

नई दिल्ली।  दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव कराने पर रोक लगाते हुए एलजी, मेयर व एमसीडी को नोटिस भेजा है। साथ ही मतपत्र, सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। चुनाव के दौरान एक वोट को अवैध घोषित करने के मेयर शैली ओबेरॉय के फैसले के खिलाफ भाजपा की दो पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत ने हाईकोर्ट का रुख किया था। 

27 फरवरी तक सदन स्थगित

दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति के सदस्यों के चुनाव रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही 27 फरवरी तक स्थगित कर दी गई है। भाजपा का एक वोट अमान्य घोषित किए जाने के बाद सदन में काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद चुनाव रद्द करने का फैसला लिया गया।