हाईकोर्ट बोला- हड़ताल वैध नहीं डॉक्टर आज लेंगे बड़ा फैसला

हाईकोर्ट बोला- हड़ताल वैध नहीं डॉक्टर आज लेंगे बड़ा फैसला

इंदौर। डायनॉमिक एश्योर्ड कॅरियर प्रोगे्रशन (डीएसीपी) सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों के 16 हजार से ज्यादा डॉक्टर बुधवार से हड़ताल पर चले गए। इससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं। इधर, एक जनहित याचिका पर मप्र हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार दिया है और तत्काल काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं।

चिकित्सक महासंघ मप्र के अनुसार, हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए अपनी हड़ताल वापस ले रहे हैं। सभी डॉक्टर्स अपने कार्य पर लौटेंगे। लेकिन, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। डॉक्टरों ने गुरुवार को जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई है, इसमें डॉक्टर्स बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इधर, जबलपुर के पदाधिकारियों ने हड़ताल वापस लेकर गुरुवार को सामूहिक इस्तीफे देने की घोषणा की है।

निजी मेडिकल कॉलेजों की ली गईं सेवाएं

इधर, सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेजों का सहारा लिया है। राजधानी में करीब 1,500 बेड निजी मेडिकल कॉलेजों में आरक्षित किए हैं। हमीदिया अस्पताल से 65 गंभीर मरीजों को निजी मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट किया गया। वहीं, हड़ताल से डरे 150 से ज्यादा मरीजों ने अस्पताल छोड़ दिया।

डॉक्टरों से बातचीत चल रही है। कई मांगों पर सहमति भी बनी है। एक-दो मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर सहमति नहीं बन पाई है। डॉक्टरों से अनुरोध है कि हड़ताल खत्म कर काम पर लौट जाएं। - डॉ. प्रभुराम चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री