स्कूलों में प्रवेश की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई, सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट के निर्देश

स्कूलों में प्रवेश की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई, सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट के निर्देश

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने स्कूलों में प्रवेश को लेकर तय की गई जुलाई के अंत तक की तिथि को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कोरोना संकट की वजह से प्रदेश के सभी स्कूलों के 30 अगस्त तक बंद होने को आधार बनाकर सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने कट आफ  डेट बढ़ाने यह अर्जी दायर की थी। जस्टिस व्हीके शुक्ला की एकलपीठ ने इसके साथ ही सरकार को स्वतंत्रता भी दी है कि आगे हालात न सुधरने पर समयसीमा को बढ़ाने वह फिर से अर्जी दायर कर सकती है। 
सरकार की ओर से दायर इस मामले में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2001 में प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रवेशों के लिए गाईड लाइन बनाकर जुलाई के अंत तक दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करने कहा था। साथ ही यह भी कहा था कि किसी भी सूरत में 12 अगस्त के बाद कोई भी एडमीशन नहीं हो सकेंगे। कोरोना संकट के चलते आदेश का पालन न होने पर सरकार ने यह अर्जी दायर करके समय सीमा बढ़ाए जाने की प्रार्थना की थी। जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने उक्त निर्देश दिए। मामले में शासन की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष रखा।