अवैध रूप से रिवाल्वर, जिंदा कारतूस रखने वाले को जेल भेजा

अवैध रूप से रिवाल्वर, जिंदा कारतूस रखने वाले को जेल भेजा

ग्वालियर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनीष पारिक भितरवार ने अवैध रूप से पिस्टल रखने वाले आरोपी रोहित उर्फ छोटू कमरिया निवासी ग्राम बांसवाड़ा थाना भितरवार को अपराध क्रमांक 223/2020 अंतर्गत धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत जेल भेज दिया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राधावल्लभ भारद्वाज ने बताया कि 14 जुलाई 20 को इलाका भ्रमण के दौरान के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली की स्टेडियम भितरवार में एक व्यक्ति अवैध रिवाल्वर लिए हुए खड़ा है। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा जब हमराह फोर्स की मदद से घेरकर उसे पकड़ा और उससे नाम एवं पता पूछा तो उसने अपना नाम रोहित उर्फ छोटू कमरिया पुत्र शिव सिंह कमरिया उम्र 22 साल निवासी ग्राम बांसवाड़ा थाना भितरवार जिला ग्वालियर का होना बताया। तलाशी लेने पर उसकी दाहिनी कमर में एक रिवाल्वर मिली एवं दो जिंदा कारतूस मिले। रिवाल्वर को रखने के लिए जब उससे वैध लाइसेंस चाहा चाहा तो आरोपी ने लाइसेंस होने से इंकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत प्रकरण दर्ज किया।

चोरी की बाइक खरीदकर कबाड़ में बेचने वाले को जेल भेजा

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनीष पारिक भितरवार ने चोरी की मोटरसाइकिल खरीद कर भंगार में बेचने वाले आरोपी टुंडा राम प्रजापति को जेल भेजने का आदेश दिया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राधा वल्लभ शरण भारद्वाज ने घटना के बारे में बताया कि भ्रमण के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि टुण्डाराम प्रजापति चोरी की मोटरसाइकिल खरीद कर उसे काटकर उसे खुर्द-बुर्द कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो टुंडाराम मोटरसाइकिल भंगार में बेचने हेतु काट रहा था। बाईक पर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज नहीं था। पुलिस ने टुंडाराम से पूछा कि मोटरसाइकिल कहां से खरीदी है और भंगार में बेचने के लिए क्यों क्यों काटी जा रही है तो वह कोई जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया उक्त मोटरसाइकिल चोरी की होना प्रतीत होती है अत: धारा 102 जाफो धारा 41 (1), (4) जाफो, 379 भादवि के अंतर्गत अपराध क्रमांक 0/20 दर्ज किया।