रैपिड टेस्टिंग की बजाय RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाओ

रैपिड टेस्टिंग की बजाय RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाओ

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में कोरोना टेस्टिंग को लेकर केजरीवाल सरकार को आईसीएमआर गाइडलाइंस का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि वो रैपिड टेस्ट कराने के बजाए आरटी- पीसीआर टेस्ट की संख्या दिल्ली में और बढ़ाए। कोर्ट ने यह निर्देश दिल्ली सरकार को इसलिए दिया है क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट के नतीजे ठीक नहीं मिल रहे हैं। उसमें गड़बड़ी है, जिन लोगों का रैपिड टेस्ट हुआ और वह पॉजिटिव निकले, लेकिन कोरोना के लक्षण देखने के बाद मरीजों का दोबारा जब आरटी- पीसीआर टेस्ट करवाया गया तो वह करोना से संक्रमित मिले।