रेड जोन में दुकान लगाने पर 5 हजार तक का चालान,बरसों से नहीं कटा
जबलपुर। शहर में 22 रेड जोन बनाए गए थे जहां एक भी दुकान नहीं लगनी चाहिए थी,दुकान लगाने पर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना था लगातार तीसरी बार पकड़े जाने पर जेल भेजने का भी प्रावधान किया गया था। हैरानी की बात है कि बरसों से एक भी चालान इस राशि का नहीं कटा है,न ही एक भी कब्जेदार को जेल भेजा गया है। समय के साथ नगर निगम के जिम्मेदारों ने इस नियम में परिवर्तन भी कर लिया और अब यह जुर्माना 500 रुपए कर दिया गया है। दिखावे के तौर पर यदा-कदा छिटपुट चालान कर दिए जाते हैं।
बरसों पहले नगर निगम ने शहर के मुख्य बाजारों और मार्गों के किनारे लगने वाले अस्थाई बाजार के लिए व्यवस्था देते हुए 64 जोन चिन्हित किए थे जिनमें 22 रेड जोन थे,जहां पर किसी भी तरह का व्यापार सड़क किनारे नहीं किया जा सकता था। नियम बनाने वाले भी वही हैं और कार्रवाई करने वाले भी,मगर हैरत की बात है कि सबसे ज्यादा अस्थाई कब्जे इन्हीं 22 जोन में हैं।
आम नागरिकों,दो पहिया वाहनचालकों का व्यस्त बाजारों से आवाजाही दूभर हो चुकी है। भारी- भरकम अमला अन्याक्रान्ति दस्ते में होने के बावजूद कार्रवाई से परहेज किया जाता है। सड़क किनारे दुकान लगाने वाले नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि हम रोज दुकान लगाने के लिए पैसे देते हैं तो किस मुंह से कार्रवाई करेंगे।
यहां थे 22 रेड जोन
मालवीय चौक से करमचंद चौक के बीच अंजुमन स्कूल के सामने रेड जोन घोषित किया गया था।मालवीय चौक से लार्डगंज,फुहारा,कमानिया, सिविक सेंटर का गोल मार्केट,भंवरताल, रसलचौक आदि इलाकों में रेड जोन बनाकर यहां पर बोर्ड भी लगाए गए थे।
अतिक्रमण मुक्त स्थान है रेड जोन का मतलब
रेड जोन का मतलब अतिक्रमण मुक्त स्थल है। वहीं यलो जोन का मतलब ठेले वाले निकल सकते हैं। ग्रीन जोन को व्यापार करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसके लिए बाकायदा शहर में अलग-अलग स्थल नियत किए गए थे। रेड जोन के बोर्ड लगाए गए थे जिनमें से ज्यादातर को अतिक्रमणकारियों ने उखाड़कर फेंक दिया है। इन्हें भीड़ के दबाव वाले क्षेत्रों में बनाया गया था। रेड जोन में व्यापार करते पाए जाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी नियत किया गया था।
बरसों से एक ही प्रभारी
रेड जोन से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम ने बरसों पहले इसका प्रभारी नरेन्द्र सिंह कुशवाहा को बनाया था जो कि आज भी इस पद पर काबिज हैं। रेड जोन के कब्जेदारों पर तो कार्रवाई नहीं होती पर इसके लिए जिम्मेदार प्रभारी पर कार्रवाई कौन करेगा और कब करेगा यह साफ नहीं है। हैरत की बात है कि ऐन नगर निगम मुख्यालय के सामने सिविक सेंटर प्रवेश मार्ग पर ही रेड जोन का बोर्ड है जहां दर्जनों जूते-चप्पल की दुकानें लगी रहती हैं।
फैक्ट फाइल
- 65 जोन चिन्हित हुए थे
- 22 हैं रेड जोन
- 13 हैं यलो जोन
- 30 हैं ग्रीन जोन
- 5 हजार रु. का जुर्माना तय है रेड जोन में दुकान लगाने पर
रेड जोन में अस्थाई कब्जे करने वालों पर कार्रवाई की जाती है। इनके सामान भी जब्त किए जाते हैं। अब पुन: सख्ती बरतने की जरूरत है। गत माह ही सिविक सेंटर के जूते वालों पर जुर्माना किया गया था। -सागर बोरकर, प्रभारी अन्याक्रान्ति दस्ता,ननि