6 माह में 12 गवाहों के बयानात पर दो भाइयों को आजीवन कारावास

6 माह में 12 गवाहों के बयानात पर दो भाइयों को आजीवन कारावास

इंदौर। इंदौर जिला न्यायालय ने महज छह माह में एक हत्याकांड के दोषी दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। दरअसल, हीरा नगर थाना क्षेत्र में एक युवक की हुई हत्या में जिला कोर्ट ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2022 की इस घटना में दोनों दोषी करार दिए गए भाइयों ने हर्ष उर्फ शुभम को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया था। हत्याकांड के बाद हीरा नगर पुलिस ने दीपक वर्मा और गौरव वर्मा दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया था। अब जिला न्यायालय ने दोनों हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

महज छह माह में फैसला

अपर लोक अभियोजक सदाशिव खंडेरे ने बताया कि पिछले साल मई माह में एक सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया था, जहां दो भाइयों ने मिलकर हर्ष उर्फ भय्यू उर्फ शुभम को मौत के घाट उतार दिया था। आरोपियों ने चाकू से कई वार किए थे, जिसमें हर्ष उर्फ भय्यू उर्फ शुभम की मौत हो गई थी। जिला न्यायालय ने महज 6 महीने चले इस केस में 12 लोगों के बयानों के आधार पर सजा सुनाई है।

घटनाक्रम

दरअसल, 8 मई 2022 को इन्दू पति धर्मेन्द्र सिंह चौहान ने थाना हीरा नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतक युवक की मां इंदु ने बताया था कि वह न्यू गौरी नगर में रहती हैं। उसके बेटे हर्ष उर्फ भय्यू उर्फ शुभम चौहान की हत्या की वह चश्मदीद है। वह दोपहर जाम के बगीचा से होकर गौरी नगर मार्केट की तरफ जा रही थी, तभी उसने देखा कि दीपक वर्मा और गौरव वर्मा जो कि आपस में भाई हैं उसके बेटे हर्ष और उसके दोस्त अक्षय कटारे के साथ विवाद, मारपीट कर रहे हैं। इसी दौरान दीपक वर्मा ने चाकू निकाला और उसके बेटे हर्ष के पेट में बेदर्दी से घोंप दिया। घायल और लहूलुहान हर्ष वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद दीपक और गौरव चाकू सहित वहां से भाग गए।