MR-4 : निगम नहीं कर सकेगा जमीनों का अधिग्रहण

इंदौर। इंदौर हाईकोर्ट ने एमआर-फोर से जुड़ी योजना डब्ल्यूआर-वन में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने शासन, इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल, इस स्थगन आदेश से प्रशासन की डब्ल्यू आर वन योजना को झटका लगा है। निगम के नोटिसों को चुनौती देते हुए प्रभावित छह किसान सुभाष चौधरी, ओम चौधरी, गेंदालाल, कोमोबाई और अन्य ने कुल छह याचिकाएं हाई कोर्ट में दायर की थी।
कोर्ट ने सभी छह को राहत देते हुए फ़िलहाल अधिग्रहण पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता मनीष यादव व अधिवक्ता मेहुल वर्मा ने अधिग्रहण की कार्रवाई को कानून के विरुद्ध बताते हुए चुनौती दी थी। याचिका में उल्लेख किया था कि निगम के द्वारा किसानों की बेशकीमती जमीन बिना किसी मुआवजे के अधिग्रहित की जा रही है। मामले की आगामी सुनवाई चार सप्ताह बाद मुकर्रर की गई है।
प्रोजेक्ट होंगे प्रभावित
आइडीए और इंदौर नगर निगम की डब्ल्यूआर-वन योजना में एमआरफोर और आइएसबीटी के निर्माण के साथ सुखलिया क्षेत्र में अन्य विकास की योजना है। सुखलिया ग्राम में आने वाली किसानों की जमीन भी इन योजनाओं में अधिग्रहित की जानी है। शहर और नगर निगम सीमा में आ चुकी बेशकीमती जमीन के अधिग्रहण का किसान विरोध कर रहे हैं।