जीएसटी रिटर्न भरने में चूक करने वाले प्रदेश के करीब एक लाख कारोबारियों को 30 सितंबर तक रिटर्न भरने पर कई तरह की छूट

जीएसटी रिटर्न भरने में चूक करने वाले प्रदेश के करीब एक लाख कारोबारियों को 30 सितंबर तक रिटर्न भरने पर कई तरह की छूट

जीएसटी रिटर्न भरने में चूक करने वाले प्रदेश के करीब एक लाख कारोबारियों को 30 सितंबर तक रिटर्न भरने पर कई तरह की छूट काउंसिल द्वारा दी जा रही है। ऐसे कारोबारी जिन्होंने जीएसटी लागू होने के दिन जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक का अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वह भी 30 सितंबर तक सभी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ऐसे कारोबारी जिन्होंने फरवरी से जुलाई 2020 के भी रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं, वह भी इस दिनांक तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

इन रिटर्न में यदि कारोबारी का कोई टैक्स बनता है तो उन्हें लेट फीस के तौर पर केवल 500 रुपए प्रति रिटर्न लगेगा और टैक्स डिमांड पर भी ब्याज रियायती दर पर लगेगा। सामान्य स्थिति में लेट फीस प्रतिदिन 50 रुपए और 20 रुपए (निल कारोबार होने पर) लगती है। जॉइंट कमिशनर सुदीप गुप्ता ने कहा कि तय तारीख निकलने पर 1 अक्टूबर से फिर लेट फीस पुराने नियम से ही गणना कर ली जाएगी। इस छूट का सभी पुराने रिटर्न चुक करने वाले कारोबारी उठा सकते हैं।