4 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल, 80 लाख लोगों को मिला टैक्स रिफंड
नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अब तक 4 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल हो चुके हैं। आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। कई करदाताओं ने अभी अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है। जिन लोगों ने पहले ही अपना आईटीआर फाइल कर दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन लोगों के बैंक अकाउंट में रिफंड वापस भेजना शुरू कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने बताया कि अब तक 80 लाख करदाताओं को रिफंड जारी किए हैं। आईटीआर फाइल करने के 15-20 दिनों के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड कर देता है।
बैंक अकाउंट का प्री-वैलिडेट होना जरूरी
जिस बैंक खाते में इनकम टैक्स रिफंड आना है, उस बैंक खाते को पहले से सत्यापित करा लें। आईटीआर फाइल करने के बाद यदि आपका कोई रिफंड बनता है तो वह आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर के जरिए मिलता है। इसके लिए जरूरी है कि बैंक सत्यापित हो।
यह न करें नहीं तो अटक सकता है रिफंड
कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें रिफंड नहीं मिला है। अगर आपका भी रिफंड नहीं मिला है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। रिफंड देरी से आने के कई कारण हो सकते हैं। स्हाल ही में कई बैंकों को दूसरे बैंकों में मर्ज किया गया है। ऐसे में कई बैंकों के आईएफएससी कोड बदल गए हैं। अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट नहीं की है तो आपका रिफंड अटक सकता है। आप घर बैठे ही www.incometax.gov.in पर जाकर इसे अपडेट कर सकते हैं।
ई-मेल का जवाब न देने पर अटक सकता है रिफंड
आयकर विभाग की ओर से भेजे गए ई-मेल में करदाताओं से उनकी बकाया मांग, उनके बैंक खाते तथा रिफंड में किसी तरह के अंतर के बारे में जानकारी मांगी जाती है। इसकी जानकारी सही समय पर न देने पर भी आपका रिफंड अटक सकता है।
क्या होता है रिफंड?
कई बार ऐसा होता है कि टैक्सपेयर वित्तीय वर्ष में अपने निर्धारित टैक्स से ज्यादा टैक्स का भुगतान कर देता है। इस स्थिति में इनकम टैक्स रिफंड मिलता है। आसान भाषा में कहें तो इनकम टैक्स रिफंड आपके द्वारा भुगतान किया गया अतिरिक्त टैक्स है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा वापस कर दिया जाता है। तय समय-सीमा में अपना आईटीआर भरने पर रिफंड पर ब्याज भी मिलता है।
रिटर्न वैरिफाई नहीं करने पर भी लगता है ज्यादा समय
आपने रिटर्न समय पर फाइल कर दिया, लेकिन हो सकता है कि आपने आईटीआर का वैरिफिकेशन नहीं किया। जब तक आप वैरिफाई नहीं करेंगे, आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा।
ऐसे चेक कर सकते हैं अपने रिफंड का स्टेटस
♦ tin.tin.nsdl.com पर जाएं।
♦ रिफंड स्टेटस पता लगाने के लिए यहां दो जानकारी भरने की जरूरत है
♦ पैन नंबर और जिस साल का रिफंड बाकी है वो साल।
♦ अब आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा।
♦ इसके बाद Proceed पर क्लिक करते ही स्टेटस आ जाएगा।