अब बस-ट्रक दिखेंगे और बड़े लंबाई-ऊंचाई बढ़ाने को मंजूरी

अब बस-ट्रक दिखेंगे और बड़े लंबाई-ऊंचाई बढ़ाने को मंजूरी

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच परिवहन क्षेत्र से जुड़ा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत नई कैटेगरी के वाहन की लंबाई और ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति दी गई है। यह फैसला विशेष रूप से बसों और मालवाहक यानि ट्रकों को सड़कों पर यात्री और गुड्स कैरियर को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा। मंत्रालय ने यह फैसला लगभग 2 साल बाद लिया है जिससे मालवाहक वाहनों के एक्सल लोड में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन कानून- 1989 से संबंधित नियम-93 में वाहनों के आकार में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि इस संशोधन से वाहनों के आकार को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सकेगा। इससे देश की लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार होगा। इस बदलाव से वाहनों में यात्रियों को बैठाने या माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वैश्विक मानक के तहत व्यवस्था को ढालने का हो रहा है प्रयास मंत्रालय ने बताया कि सरकार वैश्विक मानकों के अनुसार परिवहन व्यवस्था को ढालना चाहती है, ताकि परिवहन क्षेत्र को विकास का पूरा अवसर मिल सके। मंत्रालय ने आगे बताया कि बीएस-6 उत्सर्जन मानकों को भी वैश्विक मानदंडों को पूरा करने के लिए लागू किया गया है। परिवहन मंत्रालय ने कहा कि सतत विकास के लिए जरूरी है कि हम विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखें। बीएस-6 वाहनों से कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में काफी सहायता मिलेगी।

क्लोज कंटेनर की अधिकतम ऊंचाई 4.52 मीटर होगी

नए नियम के अनुसार कंटेनर और क्लोज्ड कंटेनर जैसे ट्रकों की अधिकतम ऊंचाई 4.52 मीटर तक हो सकती है, जबकि ऊपर से खुले ट्रकों यह ओपन कंटेनर ट्रकों की ऊंचाई 4 मीटर तक हो सकती है, जो पहले 3.8 मीटर थी। जिससे इन ट्रकों में ज्यादा से माल ढोया जा सके। सड़क परिवहन और राजमांर्ग मंत्रालय के इस फैसले से व्यवस्था को सुधारने में काफी मदद मिलेगी।

ट्रक-ट्रैक्टर और ट्रेलरों के लिए समान ऊंचाई

पशुधन और निर्माण उपकरण वाहनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकतम ऊंचाई 4.75 मीटर तय की गई है। इसी तरह मंत्रालय ने ट्रक और ट्रैक्टर ट्रेलरों के लिए समान ऊंचाई की अनुमति दी है। बंद लोड बॉडी में मोटर वाहन, निर्माण उपकरण वाहन, पशुधन और सफेद सामान ले जा रहे सभी वाहनों पर नया नियम लागू होगा।