नर्सिंग कॉलेज दुकानों की तरह चल रहे हैं यूनिवर्सिटी खुलने से व्यवस्था बिगड़ी
सीबीआई ने 169 कॉलेजों की रिपोर्ट पेश की, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

ग्वालियर। हाईकोर्ट ने दिलीप कुमार शर्मा की नर्सिंग परीक्षाओं को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। न्यायालय के आदेश सीबीआई ने 364 में से 140 नर्सिंग कॉलेजों की जांच करके रिपोर्ट गुरुवार को पेश की, जिसमें भवन, शिक्षक, लैब-लाइब्रेरी व अन्य कमियां बताई गर्इं। न्यायालय ने रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि नर्सिंग कॉलेज दुकानों की तरह चल रहे हैं, जहां छात्रों से मोटी फीस वसूली जा रही है। पहले प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों का नाम था, लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलकर पूरी व्यवस्था खराब कर दी है। कोर्ट के मना करने के बाद भी परीक्षा कराई जा रही हैं। न्यायालय ने मप्र नर्सिंग काउंसिल को कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट तीन अगस्त को पेश करने के आदेश दिए हैं। सीबीआई को 169 कॉलेजों की जांच खत्म करने के लिए 4 महीने का समय दिया है।
बैक डेट में संबद्धता देने पर सीबीआई जांच शुरू हुई
दिलीप कुमार शर्मा ने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष व बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की परीक्षा को लेकर जनहित याचिका दायर की है। मप्र मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर ने जुलाई 2022 से जनवरी 2023 के बीच कॉलेजों को संबद्धता दी। संबद्धता के बाद 11 से 18 फरवरी 2023 के बीच विद्यार्थियों का नामांकन किया गया। 28 फरवरी 2023 से परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी। परीक्षाएं सत्र 2020-21 की कराई जा रही हैं। जिनकी परीक्षा कराई जा रही है, उन्होंने चार साल पहले प्रवेश लिया था। बैक डेट में संबद्धता दी गई है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।