स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, 100 लोगों के साथ सभी आयोजनों की अनुमति

स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, 100 लोगों के साथ सभी आयोजनों की अनुमति

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 के दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजन 100 लोगों के साथ हो सकेंगे। मेट्रो ट्रेन 7 सितंबर से शुरू होंगी। स्कूल- कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।

9वीं से 12वीं तक के छात्र इच्छा से सलाह लेने जा सकेंगे स्कूल

कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे। यह उनके माता-पिता/ की लिखित सहमति के बाद होगा। आनलाइन शिक्षा जारी रहेगी।

व्यक्ति और वस्तुओं के राज्य के अंदर और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आवाजाही के लिए अलग से अनुमति या मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।

दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखना जरूरी होगा।

यह खुलेगा

7 सितंबर से मेट्रो रेल को क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। आवासीय और शहरी मामलों का मंत्रालय इस संबंध में एसओपी जारी करेगा।

21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े सार्वजनिक समारोहों में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग जैसी अनिवार्यता होगी।

21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।

50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए स्कूल खोलने की इजाजत भी दी गई है।

ये रहेंगे बंद

सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे।

कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक सख्ती से लागू रहेगा

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।