इंडोनेशिया में शादी से पहले शारीरिक संबंध और लिव इन रिलेशन अपराध

इंडोनेशिया में शादी से पहले शारीरिक संबंध और लिव इन रिलेशन अपराध

 बाली। इंडोनेशिया में अब शादी से पहले शारीरिक संबंध और बिना शादी के लिवइ न में रहना प्रतिबंधित है। मंगलवार को इंडोनेशिया की संसद ने नए कानून को पारित कर प्री-मैरिटल सेक्स और लिव-इन रिलेशनशिप को आपराधिक करार दिया है। आलोचकों ने इसे देश की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा झटका माना है। एमनेस्टी इंडोनेशिया ने इसे दमनकारी बताया है। कानून और मानवाधिकार मंत्री यासोना लाओली ने कहा कि हमने अहम मुद्दों और अलग- अलग रायों को समायोजित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, जिन पर बहस हुई थी। हालांकि, यह हमारे लिए दंड संहिता संशोधन पर एक ऐतिहासिक निर्णय लेने और औपनिवेशिक आपराधिक संहिता को पीछे छोड़ने का समय है।

कानून विवाह संस्थानों की रक्षा करेगा

कानून और मानवाधिकार मंत्रालय की आपराधिक कोड बिल प्रसार टीम के प्रवक्ता अल्बर्ट एरीज ने मतदान से पहले संशोधनों का बचाव किया और कहा कि कानून विवाह संस्थानों की रक्षा करेगा। प्री-मैरिटल सेक्स और एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर को केवल एक पति या पत्नी, माता-पिता या बच्चे ही रिपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि, अधिकार समूहों ने कानून की निगरानी के रूप में खारिज कर दिया है।