सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को कम दर पर जमीन

सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को कम दर पर जमीन

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को रियायती दर पर सरकारी जमीन मुहैया कराएगी। इसके लिए लैंड बैंक बनाया जाएगा। हालांकि पहले भी सरकार संगठनों को रियायती दर पर सरकारी जमीन देती थी, लेकिन मप्र के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और सरकार को नई नीति बनाने के आदेश दिए थे। अब सरकार ने भूमि आवंटन की नई नीति को मंजूरी दे दी है। नीति में किए गए प्रावधान के तहत पुल-पुलियों के साथ ही कन्वेयर बेल्ट या रोपे ट्राली लगाने के लिए लायसेंस और गोशालाओं के लिए लायसेंस का प्रावधान किया गया हैं। शासकीय भूमि के निवर्तन के लिए त्रि-स्तरीय समितियों जिला, संभाग, राज्य स्तरीय समितियों के गठन का प्रावधान किया गया हैं। अस्थाई पटटों का प्रावधान समाप्त किया जाना तथा पूर्व में जारी अस्थाई पटटों का स्थाई में परिवर्तन और आवासीय भूमि के स्थाई पट्टेदारों द्वारा उनके पटटे के भू-स्वामी हक में परिवर्तन कराने संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं। मप्र नजूल भूमि रेल मार्ग, हाइवे, केन्द्रीय विद्यालय, पंचायती राज संस्थानों के दतर आदि के लिए शून्य प्रब्याजी पर भूमि आवंटित की जाएगी, जबकि सामाजिक, सांस्कृतिक और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलो को रियायती दर पर भूमि आवंटित होगी। पूंजी निवशकों को संबंधित विभाग की नीति के अनुसार भूमि आवंटन, शासकीय परियोजनाओं के लिए निजी भूमि से शासकीय भूमि के विनिमय संबंधी मामलों में लिए गए हैं।