डीजल-पेट्रोल का वितरण तुरंत चालू करें : संभागायुक्त

डीजल-पेट्रोल का वितरण तुरंत चालू करें : संभागायुक्त

जबलपुर। संभागायुक्त अभय वर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को ड्राइवरों की हड़ताल से निर्मित परिस्थितियों के निराकरण के लिए संभागायुक्त कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में ड्राइवरों की हड़ताल के कारण एवं उसके निदान पर चर्चा की गई। बैठक में स्पष्ट किया गया कि नवीनतम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 (2) में यह प्रावधान किया गया है कि उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु कारित करने के पश्चाात पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को बिना सूचना दिये अभियुक्त निकल भागता है, तो वह 10 वर्ष की सजा तक का दण्ड का भागी होगा। उक्त प्रावधान में यह आवश्यूक नहीं है कि एक्सीडेंट करने वाले वाहन का चालक घटना स्थल पर रुके। वह उक्त सूचना थोड़ी दूर जाकर भी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को फोन या अन्य माध्यम से दे सकता है।

श्री वर्मा ने कहा कि संविधान द्वारा हर एक व्यक्ति को जिंदगी व सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। इसमें भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। टेंकर मालिकों द्वारा ड्राइवरों को यह बात समझाई जाये। उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुये डीजल- पेट्रोल प्रोवाईडरों से कहा कि डीजल- पेट्रोल का वितरण तुरंत चालू करें। डीजल पेट्रोल की आपूर्ति रात में भी करें और संभाग के सभी जिलों में समुचित रूप से डीजल-पेट्रोल की आपूर्ति हो। यदि लोकहित के कार्य में कोई अवरोध पैदा करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रतिनिधि हुए सहमत

संभागायुक्त श्री वर्मा की समझाईश पर सभी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सहमति देकर लोकहित में ईंधन की सप्लाई तत्काल शुरू करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। एडिशनल एसपी क्राईम समर वर्मा ने कहा कि जन हित के कार्य में यदि कोई ड्राइवरों को धमकाता है या उन्हें रोकता है तो संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। बैठक में प्रभारी कलेक्टर तथा जिपं सीईओ जयति सिंह, फूड कंट्रोलर नदीमा शीरी के साथ जबलपुर पेट्रोल-डीजल एसोसिएशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉपोर्रेशन, भारत पेट्रोलियम कॉपोर्रेशन व इंडियन ऑयल कॉपोर्रेशन के शीर्ष अधिकारियों सहित एचपीसी के डिपो मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, जबलपुर मोटर ट्रांसपोर्ट, टेंकर व ड्राइवर एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।