नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, 8 हजार जुर्माना

जबलपुर। पॉक्सो की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी देवराम विश्वकर्मा को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं के तहत 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 8 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने पीड़िता को एक लाख रुपए की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश दिए हैं। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि आरोपी देवराम विश्वकर्मा ने एक नाबालिग को बहला फुसलाकर दोस्ती की और प्रेम का इजहार कर उसे अपने झांसे में लिया। इसके बाद 26 अक्टूबर 2020 को आईटी पार्क में आरोपी ने नाबालिगा के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई।
जिस पर पीड़िता ने आरोपी को गर्भवती होने की जानकारी दी तो उसने दवा लाकर दी और फिर से उसके साथ संबंध बनाए। इसके बाद पीड़िता ने अपनी आप-बीती परिजनों को बताई और मेडिकल में गर्भपात कराया। पीड़िता और उसके परिजनों की शिकायत पर तिलवारा पुलिस ने दुष्कर्म व पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी देवराम विश्वकर्मा को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा।