राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने पर दो वेतन वृद्धि कर दी बंद
जबलपुर। राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने पर मिली दो वेतन वृद्धि को निरस्त करते हुए रिकवरी निकाले जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने मामले में याचिकाकर्ता को राहत प्रदान करते हुए प्राचार्य द्वारा जारी आदेश को निरस्त करते हुए पूर्व की भांति लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। यह मामला रीवा निवासी राज बहादुर सिंह की ओर से दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था कि वह शास . कन्या उमावि में सहायक अध्यापक के पद पर पदस्थ है। साल 2001 में उन्हें जनगणना कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था।
साल 2003 में प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षक को दो वेतन वृद्धि देने के आदेश जारी किए गए थे। साल 2005 में उन्हें आदेशानुसार दो वेतन वृद्धि प्रदान की गई थी। विद्यालय के प्राचार्य ने साल 2015 में उन्हें मिली दो वेतन वृद्धि को निरस्त करते हुए रिकवरी के आदेश निकाल दिए। जिसे चुनौती देते हुए उक्त याचिका दायर की गई थी। एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को राहत प्रदान करते हुए उक्त आदेश जारी किए।