140 वर्ग मीटर के मकान में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में एक मामले में पेश किए गए जवाब में कहा गया है कि 140 वर्ग मीटर के मकान के लिए वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (आरएचडब्ल्यू) अनिवार्य किया गया है। भवन की नक्शा स्वीकृति प्रदान करने के दौरान आरएचडब्ल्यू सिस्टम लगाया जाए, यह सुनिश्चित करने सुरक्षा राशि जमा कराई जा रही है। चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने उक्त प्रयास पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया।
उल्लेखनीय है कि यह जनहित याचिका अधिवक्ता आदित्य संघी की ओर से साल 2019 में दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि संविधान की धारा-21 के तहत लोगों को राइट-टू- लाइफ का अधिकार मिला है। मानव सहित जीव-जन्तु के जीने के लिए पानी आवश्यक है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। भूमि का जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। प्रदेश में भूमि का जल स्तर पांच सौ मीटर नीचे तक पहुंच गया है। प्रदेश के कई जिलों में लोगों को पानी के लिए कई किमी की दूरी तय करनी पड़ती है।