पत्नी का आरोप... दो करोड़ रु. की मांग पूरी नहीं करने पर कर रहा दूसरी शादी

इंदौर। सदर बाजार पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर उसके शौहर के खिलाफ तीन तलाक दिए जाने पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि पति ने पीड़िता को फोन किया और तीन बार तलाक कहकर विवाह संबंध तोड़ लिया। पीड़िता का दावा है कि इस तरह विवाह विच्छेद करने के पीछे दो करोड़ रुपए दहेज़ की मांग भी है। दहेज लोभी आरोपी लंबे समय से दहेज़ के लिए प्रताड़ित कर रहा था। उधर पति दूसरी शादी भी कर रहा है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच कर शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि फिजा अली निवासी खाखरीपुरा,तराना जिला उज्जैन की शिकायत पर उसके पति आमिर अली पिता जाहिद अली निवासी अहिल्या पलटन, इकबाल कॉलोनी, इंदौर के खिलाफ तीन तलाक का प्रकरण दर्ज किया है। फिजा ने पुलिस को बताया कि आमिर से उसकी शादी 8 साल पहले हुई थी। उसके दो बेटे हैं, लॉकडाउन के पहले से ही पति और ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे थे।
कारोबारी है पति : पीड़िता ने बताया कि उसका पति अमीर अली आगरा डीजल के नाम से कारोबार करता है। वह दहेज में 2 करोड़ की मांग कर रहा था। फिजा ने परेशान होकर तराना में भी दहेज यातना का मामला दर्ज करवाया था। कल एक रिश्तेदार के मोबाइल से फिजा को फोन कर पति आमिर ने तीन बार तलाक कह दिया। फिजा का आरोप है कि आमिर दूसरा निकाह कर रहा है। पत्नी उसके निकाह को रुकवाने की कोशिश में भी लगी हुई है।
तीन तलाक कानून क्या है?
वर्ग विशेष में पहले तीन तलाक के तहत कोई पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर छोड़ देता था, लेकिन अब यह गैरकानूनी है। तीन तलाक कानून के अंतर्गत अगर कोई पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर छोड़ देता है तो उसे कानूनन तीन साल की सजा हो सकती है और पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है।