दुराचार के आरोपी को जमानत नहीं

जबलपुर । एक युवती के साथ डरा धमकाकर कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश इंद्रा सिंह की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 17 दिसंबर 19 को आरोपी आकाश चौधरी पीड़िता के घर पहुंचा उस दौरान पीड़िता के माता-पिता मजदूरी करने गए थे। जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आए दिन पीड़िता को परेशान करने लगा। इतना ही नहीं 16 फरवरी 2020 को पुन: दुराचार किया। आरोपी की हरकतों से परेशान पीड़िता ने अपनी आप बीती अपनी मां को बताई और मामले की शिकायत महिला थाने में दर्ज करायी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुराचार, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे अदालत के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा।