कर्फ्यू में छूट के दौरान कल से चलेंगे आड-ईवन वाहन

  कर्फ्यू में छूट के दौरान कल से चलेंगे आड-ईवन वाहन

  कर्फ्यू में छूट के दौरान कल से चलेंगे आड-ईवन वाहन
संभागायुक्त ने बैठक में दिए निर्देश, दिल्ली सरकार की है यह योजना 
दिल्ली सरकार द्वारा पिछले दिनों पेट्रोल-डीजल की बचत को लेकर प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई आड-ईवन वाहन संचालन की योजना को शहर में भी लागू किया जाएगा। 28 मार्च से इस नंबर के वाहनों का संचालन होगा। यह निर्देश संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने अधिकारियों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों और इंतजामों की विस्तार से समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन हरसंभव सुरक्षा इंतजाम में लगा हुआ है। जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी सारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। कर्फ्यू के दौरान आमजन को आवश्यक वस्तुओं को लेकर किसी प्रकार से परेशानी न हो, इसे देखते हुए रोजाना सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक दूध, किराना की दुकानें खुली रहेंगी। सामान खरीदने वालों को निर्धारित दूरी पर खड़े रहना अनिवार्य होगा। बेवजह घरों से निकलकर बाहर घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अनुरोध है कि वे घरों में ही परिवार के साथ रहें। संभागायुक्त ने कहा कि छूट के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाहनों के संचालन में आॅड-ईवन नम्बर की व्यवस्था लागू की जाए। एक दिन आॅड नम्बरों के वाहन संचालित हो तथा दूसरे दिन ईवन नम्बर के वाहन चलें। यह व्यवस्था 28 मार्च से लागू कर दी जाएगी। यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि सभी नागरिक अनिवार्य रूप से मॉस्क लगाएं। 
लाइन लगाना महंगा पड़ा
आजाद नगर थाना क्षेत्र में घर के बाहर लोगों की लाइन लगाकर राशन बांटने के मामल में पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार पूर्व पार्षद पति शेख अलीम घर पर लोगों को कतारबद्ध कर राशन बांट रहे थे। ऐसा करना कोरोना वायरस को फैलाने जैसा कृत्य है। पुलिस अधीक्षक (पूर्व)  मोहम्मद युसूफ कुरैशी के मुताबिक यह गंभीर मामला है। जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के इस मामले में शेख अलीम के खिलाफ 188 और 279 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।   
 किस दिन कौन-सा वाहन
 कलेक्टर ने कर्फ्यू को लेकर नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब शहर में भी दोपहिया और चार पहिया वाहनों से जरूरत का सामान  खरीदने घरों से बाहर वाले शहरवासियों को आड और ईवन नंबर के वाहनों का प्रयोग करना होगा 28 तारीख से लागू इस व्यवस्था में
28 मार्च को आड(विषम)
29 मार्च को इवन(सम)
30 मार्च को  (पूर्णत: बंद)
31 मार्च को आड(विषम)
01 अप्रैल को इवन(सम)
02 अप्रैल को (पूर्णत: बंद)
03 अप्रैल को आड(विषम)
04 अप्रैल को इवन(सम)
05 अप्रैल को (पूर्णत: बंद)
06 अप्रैल को आड(विषम)
07 अप्रैल को इवन(सम)
08 अप्रैल को (पूर्णत: बंद)
09 अप्रैल को आड (विषम)
10 अप्रैल को इवन (सम)
11 अप्रैल को (पूर्णत: बंद)
12 अप्रैल को आड(विषम)
13 अप्रैल को इवन(सम)
14 अप्रैल को (पूर्णत: बंद)। 
भोजन बांटने वाली संस्थाओं को मिलेगा पास
समस्त आवश्यक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों आदि से जुड़े सामाजिक संस्थाओं के लोगों को पुलिस भोजन सामग्री बांटने में मदद करने जा रही है। ऐसे लोगों को संबंधित थाने के टीआई पास बांटेंगे। पास लेने के लिए कर्मचारियों के नाम, कार्य का प्रकार, संबंधित नियोक्ता का नाम एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा। पास मिलने से लॉकडाउन के दौरान सदस्यगण गरीबों, असहायों, बीमारों को मौके पर जाकर सामग्री मुहैया करा सकेगी। संस्था कर्मचारी को पास बनाने में आसानी के लिए थाना प्रभारियों के नंबर भी दिए गए हैं।