बलात्कार के सह आरोपी होटल मालिक का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त
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ग्वालियर। अपर सत्र न्यायाधीश अशोक शर्मा ने जीजा पंकज इंग्ले के होटल में ले जाकर नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले भूपेंद्र वर्मा के मामले ने सह आरोपी पंकज इंग्ले का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। एडीशनल डीपीओ अनिल मिश्रा ने मामले के बारे मेें बताया है कि आरोपी भूपेन्द्र वर्मा पिछले आठ महीने से पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर जीजा पंकज इंग्ले के होटल में ले जाकर गलत काम किया। जब पीड़िता शादी की कहती थी तो आरोपी भूपेन्द्र उसकी अश्लील फोटो सबको दिखा देने की धमकी देता था, जब फरियादिया ने उक्त कृत्य के संबंध में अपने माता-पिता को बताया था ,तब उन्होंने उक्त कृत्य के संबंध में थाने में रिपोर्ट करने को कहा। फरियादिया की शिकायत के आधार पर हजीरा थाने में अपराध क्रमांक 134/2020, धारा 376, 506 भादवि व पॉक्सो एक्ट धारा के तहत आरोपी और जीजा पंकज इंग्ले के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए। सह आरोपी पंकज इंग्ले ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अशोक शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की। एडीशनल डीपीओ अनिल मिश्रा ने जमानत आवेदन के विरोध मे विधिक तर्क प्रस्तुत किए। इस पर न्यायालय ने पंकज इंग्ले का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।