आज शहर में सभी दुकानें निजी कार्यालय रहेंगे बंद

आज शहर में सभी दुकानें निजी कार्यालय रहेंगे बंद

जबलपुर । लॉक डाउन से राहत के बाद जिस तरह से लोगों ने नियमों को तोड़ा है उसे देखते हुए प्रशासन सकते में है। अब इसके लिए निर्णय लिया गया है कि रविवार को मार्केट पूरी तरह से बंद रहेगा। इतना ही नहीं लोग दोपहिया व चारपहिया वाहनों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहेगा। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर रविवार को जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में सभी दुकानों, निजी कार्यालयों को बंद रखनेआदेश जारी किया है। वहीं दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर अनलॉक वन के तहत दी गई छूट में एक दिवस का विराम देते हुए जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अतिआवश्यक वस्तुएं जैसे राशन दुकान, मिष्ठान, दूध, फल, सब्जी, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी आदि को छोड़कर शेष सभी दुकानों और निजी कार्यालयों को बंद रखने संबंधी आदेश जारी किया है । इसी आदेश में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों के संचालन पर पूर्णत: प्रतिबंध का भी उल्लेख है।

इन्हें रहेगी छूट

आदेश में कहा गया है कि रविवार के लिए घोषित विराम से अति आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किए जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेल्वे स्टेशन तक और रेल्वे स्टेशन से गतंव्य तक पहुंचने वाले निजी वाहन, आटो रिक्शा, टैक्सी को छूट रहेगी । यात्रियों की टिकट ही पास के रूप में मान्य रहेगी । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 186 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।आदेश 7 जून को प्रभावशील होगा और 8 जून को पूर्व की भांति गतिविधियां पुन: संचालित होगी।