हत्यारोपियों को देश में बनी एलईडी टीवी अस्पताल में लगाने की शर्त पर दी जमानत

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हत्यारोपियों को देश में बनी एलईडी टीवी अस्पताल में लगाने की शर्त पर दी जमानत

ग्वालियर। उच्च न्यायालय ने एक मामले में चीनी सामान के बहिष्कार का संदेश दिया है। न्यायालय ने एक मामले में दो आरोपियों को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह मुरार जिला अस्पताल के रैन बसेरा में हिंदुस्तान में बनी एलईडी टीवी खरीद कर लगवाएंगे। इस आदेश में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है यदि हिंदुस्तान की एलईडी नहीं मिलती है तो वे मेड इन चीन को छोड़कर किसी अन्य देश की एलईडी लगवा सकते हैं। न्यायमूर्ति शील नागू ने यह महत्वपूर्ण आदेश हत्या का प्रयास करने के एक मामले में दो आरोपियों के जमानत आवेदनों को स्वीकार करते हुए दिया है। न्यायालय ने आरोपियों को आदेश दिए हैं कि 25 हजार रूपए कीमत की एलईडी टीवी लगाए जाने के बाद इसके फोटो प्रस्तुत करना होंगे। लीगल एड अधिकारी सालसा को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का पालन कराकर दो सप्ताह में रजिस्ट्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इससे पहले उच्च न्यायालय खंडपीठ द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए पीएम केयर फंड के लिए एक हजार से लेकर 50 हजार रूपए तक की सहायता राशि जमा कराए जाने के सैंकडों मामलों में आदेश दिए हैं। इन आदेशों से न्यायालय के आदेश पर बीस लाख से अधिक की राशि जमा हुई है। यह है मामला:मामला दतिया जिले के बडौनी थाना क्षेत्र का है। आरोपी अरविंद पटेल एवं कमलेश के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में भादसं की धारा 294, 307, 34 का मामला दर्ज किया गया है। दोंनों आरोपियों को 18 फरवरी 20 को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था तभी से दोनों आरोपी जेल में है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई।

शिक्षा स्वयंसेवक बनने की शर्त पर दी जमानत
ग्वालियर। उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी मुकेश सेन को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह शिक्षा स्वयंसेवक के रूप में अपने घर के पास के किसी प्रायमरी स्कूल में सेनेटाइजेशन कराएगा। इसके अलावा उसे पीएम केयर फंड में पांच हजार रूपए भी जमा करना होंगे। न्यायमूर्ति शील नागू ने यह अनूठा आदेश देते हुए आरोपी मुकेश सेन को निर्देश दिए कि आरोपी अपने घर के निकट के सरकारी प्रायमरी स्कूल में कोई मूूल भूत कमी हो तो उसे दूर करने के लिए कार्य करेंगे। आरोपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस स्कूल में वह सेवा कार्य कर रहा है वह स्कूल पूरी तरह से स्वच्छ है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आरोपी को स्कूल में काम कराने की अनुमति देंगे। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि आरोपी को हर माह इसकी रिपोर्ट देना होगी और संबंधित अधिकारियों को इसका सत्यापन कर इसकी रिपोर्ट न्यायालय की रजिस्ट्री को देना होगी। आरोपी यदि आदेश का पालन करने में असफल रहता है तो इस मामले को फिर से न्यायालय में सुनवाई के लिए लगाया जाएगा।
यह है मामला:

आरोपी मुकेश सेन के खिलाफ पुलिस थाना राघोगढ गुना में भादसं की धारा 420, 467, 471,120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिसमें उसे 5 दिसंबर 19 को गिरफ्तार किया गया। मुकेश पर आरोप है कि उसने पोस्ट आॅफिस की विभिन्न जमा योजनाओं के लोगों से पैसे प्राप्त किए और उन्हें जमा नहीं किया इस प्रकार उसने जनता के पैसे की लूट की।