9 करोड़ जमा कराकर निगम कर रहा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की अपील

9 करोड़ जमा कराकर निगम कर रहा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की अपील

भोपाल । राजधानी में भू-जल स्तर तेजी से घट रहा है। पांच साल पहले क्रिटिकल कैटेगरी में शामिल शहर अब ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में पहुंच गया है। ऐसे में रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। लिहाजा नगर निगम अब उन पांच हजार लोगों से अपने घरों में रूफ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की गुहार लगा रहा है, जिन्होंने बीते 12 सालों में हार्वेस्टिंग करवाए जाने की शर्त पर न सिर्फ बिल्डिंग परमिशन ली, बल्कि सिक्यूरिटी मनी भी जमा कराई। जबकि निगम चाहे, तो बिल्डिंग परमिशन नियमों के तहत हार्वेस्टिंग सिस्टम न लगाने वालों की बिल्डिंग परमिशन रद्द कर सकता है। ये हालात तब हैं जब मकानों में रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग कराने का नियम लागू है। ज्ञात होकि बिल्डिंग परमिशन लेने के लिए बाकायदा रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्लॉट साइज के हिसाब से राशि जमा करानी होती है। नगर निगम के मुताबिक 2008 से अब तक 5000 बिल्डिंग परमिशन जारी की गई हैं, जिनमें से किसी ने भी अपने घरों में रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया है। निगम के पास में 300-400 वर्ग मीटर एरिया के लिए 12 हजार रुपए रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग सिक्यूरिटी मनी के हिसाब से 6 करोड़ रुपए जमा हैं। जबकि, निगम सूत्रों के मुताबिक ये राशि 9 करोड़ 14 लाख 64 हजार रुपए के करीब है।

  किस साइज के प्लॉट पर कितनी ली जाती है सिक्युरिटी मनी 

  प्लॉट साइज              सिक्युरिटी मनी
140-200                     7,000
200-300                     10,000
300-400                    12,000
400 से ज्यादा               15,000
(प्लॉट साइज वर्ग मीटर में और
राशि रुपयों में) 

                                   

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूरी 

राज्य शासन ने 140 वर्ग मीटर से अधिक के भवनों पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य किया है। लेकिन 2008 से अब तक 5 हजार से अधिक लोगों ने राशि जमा कर नहीं लगवाया। निगम प्रशासन ने अपील की है कि वह लगवाएं। - वीएस चौधरी,आयुक्त, नगर निगम

 11 साल पहले लागू हुआ नियम

मप्र भूमि विकास नियम 1984 की धारा 78 (4) के तहत 140 वर्ग मीटर के भूखंड पर भवन निर्माण में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रदेश सरकार ने अनिवार्य किया है। शासन के इस आदेश पर नगर निगम ने 26 दिसंबर 2009 को लागू कर 1 जनवरी 2010 से बिल्डिंग परमिशन में सिक्यूरिटी मनी ली।

पुराने मकानों में भी लगे सिस्टम

वर्ष 2009 से पहले के मकानों पर वॉटर हार्वेस्टिंग की धरोहर राशि नहीं ली जाती और जो लोग खुद ही ये सिस्टम लगवाते हैं, उन्हें भी निगम से कोई मदद नहीं मिलती है। लिहाजा, यदि निगम इन मकानों के लिए नियम बनाकर वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दे, तो गर्मियों में शहर में पानी का संकट दूर हो जाए।

 कमजोर नियम का ले रहे फायदा

जो लोग रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवा लेते हैं तो उन्हें सिक्यूरिटी मनी लौटा दी जाती है। हालांकि नियम में कमी ये है कि अगर लोग सिस्टम न लगवाएं तो जुर्माना नहीं होता। खुद निगम के इंजीनियर भी मौका मुआयना नहीं करते। लिहाजा, लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे। निगम भी कड़ाई से पालन नहीं करवाता।

150 दिन तक का पानी स्टोरेज

आंकड़े बताते हैं कि साल में 999 मिलीमीटर बारिश होती है, इसमें से 79 फीसदी जुलाई से सितंबर में है। रैन वॉटर हार्वेस्टिंग से बारिश के पानी से 100 से 150 दिन काम चलाया जा सकता है। साल के छह से आठ महीने बैक्टीरिया की दृष्टि से सुरक्षित और बिना प्रदूषक तत्वों के पानी मिल सकेगा।