1830 ओकेजनल लाइसेंस देकर कमाए 1.56 करोड

भोपाल । प्रदेश में आबकारी विभाग ने वर्ष 2019-20 में 1830 ओकेजनल लाइसेंस देकर 1.56 करोड़ रुपए कमाए। इसके पहले सरकार को 133 लाख रुपए की आय हुई थी। यानी एक साल में 23 लाख की आय बढ़ी। साथ ही इसके लाइसेंस लेने की संख्या में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2012 से पहले रिसॉर्ट, घर या पिकनिक के दौरान शादी आदि में शराब पार्टी करने की अनुमति नहीं मिलती थी। सरकार ने राजस्व आय बढ़ाने के चक्कर में वर्ष 2014 से इस तरह की पार्टियां करने के लिए एफएल-5 लाइसेंस देना प्रारंभ कर दिया है, जिससे 50 से 100 लोग एकत्रित होकर शराब की 8 बोतल और बियर आदि दुकान से खरीदकर घर, रिसॉर्ट, पिकनिक के समय या शादी के दौरान मेरिज गार्डन आदि में पार्टी कर सकते हैं। इस अनुमति के चलते अब अधिकांश शादियों और रिसॉर्ट आदि में पिकनिक के समय पार्टियों का चलन बढ़ गया है।
किस वर्ष कितने लाइसेंस दिए गए
2015-16 1297
2016-17 2243
2017-18 1321
2018-19 1461
2019-20 1830
नोट-आबकारी विभाग द्वारा मिलिट्री केंटीन के
लिए एफएल-7 लाइसेंस जारी किया जाता है।है।
ऐसे बढ़ी सरकार की आय
वर्ष 2015-16 27 लाख
वर्ष 2016-17 46.85 लाख
वर्ष 2017-18 117.88 लाख
वर्ष 2018-19 133.27 लाख
वर्ष 2019-20 156.22 लाख
मलिट्री केंटीन लाइसेंस घटे
वर्ष 2015-16 116
वर्ष 2016-17 113
वर्ष 2017-18 115
वर्ष 2018-19 112
वर्ष 2019-20 103
पूरी प्रक्रिया के तहत देते हैं लाइसेंस
शादी या पिकनिक पार्टी में शराब परोसने के लिए रिसॉर्ट या मेरिज गार्डन में पार्टी करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाइसेंस दिया जाता है। उसके लिए 5 हजार रुपए लाइसेंस फीस निर्धारित है। मिलिट्री केंटीन लाइसेंस फीस एक दिन के लिए मात्र एक हजार रुपए है। संजय तिवारी, अपर आयुक्त, आबकारी विभाग