मॉल में गेम जोन, सिनेप्लेक्स नहीं खुलेंगे, फूड कोर्ट में 50% सिटिंग

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मॉल में गेम जोन, सिनेप्लेक्स नहीं खुलेंगे, फूड कोर्ट में 50% सिटिंग

ग्वालियर।  राज्य सरकार ने शापिंग मॉल खोलने के लिए एडवायजरी जारी की है। इसके तहत गेम जोन और सिनेप्लेक्स किसी भी सूरत में नहीं खुलेंगे। फूड कोर्ट में 50 फीसदी सिटिंग रहेगी। अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति मॉल में आता है तो उसे तुरंत आईसोलेट किया जाएगा और पुलिस को सूचना देकर उसे मॉल से बाहर किया जाएगा। मॉल में थर्मल स्क्रीनिंग के तहत अगर कोई लक्षण रहित व्यक्ति मिलेगा तभी वह अंदर प्रवेश कर सकेगा।

कंटेनमेंट के बाहर वाले मॉल ही खुलेंगे, मॉस्क जरूरी

जारी निदेर्शों में कहा गया है कि केवल कंटेनमेंट के बाहर स्थापित शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। मॉल में गेम जोन, बच्चों के खेलने का क्षेत्र तथा सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। शॉपिंग मॉल प्रबंधक को सेनेटाइजर डिस्पेंचर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। मॉल में मॉस्क पहनकर केवल लक्षणरहित ग्राहकों एवं कर्मचारियों को आने की अनुमति दी जानी चाहिये। सोशल डिस्टेंसिंग के लिये निशान लगाने होंगे। होम डिलेवरी वाले स्टॉफ को भी हेल्थ चेकअप के बाद ही होम डिलेवरी करने की अनुमति दी जाये। एलीवेटर तथा बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये। बार-बार छूने वाली सतहों जैसे हैण्डल, हैण्ड रेल, बैंचेज का कीटाणु शोधन करना चाहिये। संक्रमण से बचने के लिये मॉल के कर्मचारी और वहाँ आने वाले ग्राहकों को 6 फीट की सोशल दूरी और मॉस्क का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। हैण्ड-वाशिंग, सेनेटाइजेशन, खाँसते और छींकते समय प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना होगा। थूकना सर्वथा वर्जित है और ऐसा करने पर जुमार्ना लगाया जाये।

फूडकोर्ट में सिर्फ 50 फीसदी सिटिंग
मॉल के अंदर संचालित दुकान में ग्राहक के लिये हैण्ड सेनेटाइजर और मॉस्क की व्यवस्था की जाना अनिवार्य है। दुकान के क्षेत्रफल के आधार पर ही दुकान में प्रवेश की अनुमति दी जाये। मॉल और दुकान के अंतर्गत किसी भी स्थान पर लाइन लगने की स्थिति में ६ फीट की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। एयरकण्डीशनर का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस एवं आद्रता 24 से 70 प्रतिशत रखी जाये। फूड कोर्ट में भी 50 प्रतिशत सीटिंग केपिसिटी की अनुमति ही दी जायेगी। फूड कोर्ट कर्मचारियों, वेटर, किचिन में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा मॉस्क एवं ग्लब्स का उपयोग अनिवार्य रहेगा। किसी सस्पेक्ट या पॉजिटिव व्यक्ति के मॉल में आने पर उसे तुरंत आइसोलेट किया जाये तथा कंट्रोल-रूम को सूचित किया जाये। कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के मॉल में आने पर उस क्षेत्र का डिसइन्फेक्शन किया जाना चाहिये। समस्त कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप के उपयोग की सलाह दी जाये। जारी निदेर्शों में पेयजल स्थल एवं शौचालय के नियमित कीटाणु शोधन, भुगतान के लिये ई-वॉलेट की व्यवस्था करनी होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु,  वाले व्यक्तियों तथा गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाये।