हाईकोर्ट ने व्यापम घोटाले के आरोपी पर 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई

Vyapam Scam

हाईकोर्ट ने व्यापम घोटाले के आरोपी पर 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई

ग्वालियर। न्यायमूर्ति शील नागू एवं न्यायमूर्ति आनंद पाठक की युगल पीठ ने व्यापम घोटाले के आरोपी की याचिका यह कहकर खारिज कर दी कि जिस याचिका पर निर्णय हो चुका है, उस पर फिर से विचार नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने आरोपी पर याचिका दायर करने पर 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगा दी है। आरोपी को कॉस्ट की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराना होगी। आरोपी की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि स्नातकोत्तर अध्ययन को आगे बढ़ाने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। सीबीआई के अधिवक्ता असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल विवेक खेड़कर ने न्यायालय को बताया कि आरोपी के एमबीबीएस में प्रवेश को पहले ही निरस्त किया जा चुका है इस संबंध में न्यायालय मैं उसके द्वारा प्रस्तुत याचिका पर निर्णय भी हो चुका है। कोरोना वॉरियर्स बनने और 10 हजार रुपए जमा कराने की शर्त पर जमानत पर रिहाई के आदेश दिए: आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कैदी को कोरोना वारियर बनाने के निर्देश हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आरोपी जितेंद्र सिंह को कोरोना वारियर बनाए जाने और 10 हजार रुपए पीएम केयर फंड में जमा कराने की की शर्त पर जमानत पर रिहा किए जाने के निर्देश दिए हैं। आरोपी जितेन्द्र सिंह को 13 अप्रैल 2013 को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।