हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत देने से इंकार किया

High court

हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत देने से इंकार किया

ग्वालियर। हाईकोर्ट ने हत्यारोपी राजू गुर्जर का जमानती आवेदन यह कहकर खारिज कर दिया कि घटना में भागीदारी स्पष्ट नजर आती है, इसलिए उसे जमानत लाभ नहीं दिया जा सकता है। आरोपी ने जमानत के लिए पीएम केयर फंड में 10 हजार रूपए जमा कराने की बात कही थी। आरोपी को हत्या के मामले में 26 सितंबर 19 को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में दो आरोपी संजय और मुकेश को न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ या जा चुका है। वहीं नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में न्यायालय ने आरोपी सरनाम सिंह गुर्जर के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। पीड़िता 19 मार्च को अपनी गाय की तलाश कर रही थी तभी आरोपियों ने उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ गलत काम किया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को 23 मार्च 20 को गिरफ्तार किया गया तभी से वह जेल में है। आरोपी ने जमानत का लाभ लेने के लिए कहा गया कि वह खांसी-बुखार से पीड़ित है, उसके कारण अन्य लोग बीमार नहीं पड़ें, इसलिए उसे जमानत दी जाए, लेकिन न्यायालय ने कहा कि आरोपी की कोविड-19 की रिपोर्ट निगेटिव है, इसलिए जमानत देने से इंकार कर दिया।