2017 से जीएसटी रिटर्न नहीं भरा तो पेनल्टी सिर्फ 500 रु.

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वायरस के मद्देनजर 5 करोड़ रुपए तक के कारोबारियों को रिटर्न भरने में राहत दी है। इन्हें जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक के लिए कर के साथ जीएसटीआर 3 बी फॉर्म भरने पर लगने वाले जुर्माने को 500 रुपए तक निर्धारित कर दिया है। पहले यह 10 हजार रुपए तक लगता था। वित्त मंत्री ने बताया कि जिन करदाताओं पर टैक्स बाकी है, उन्हें जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक के लिए रिटर्न भरने पर अधिकतम 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। यह एक जुलाई से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। भोपाल के चार्टर्ड एकाउंटेंट राजेश जैन कहते हैं कि केंद्र सरकार का यह स्वागत योग्य कदम है। मध्यप्रदेश में करीब 50 हजार ऐसे कारोबारी है, जिन्होंने ना तो जीएसटी भरा और न रिटर्न।