एक लाख से अधिक बिजली बिल पर ITR भरना अनिवाय

एक लाख से अधिक बिजली बिल पर ITR भरना अनिवाय

 भोपाल ।  यदि साल भर में आपका एक लाख रुपए बिजली बिल आता है, तो अब इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर फॉर्म्स) भरना और उसकी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड और डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी ने कोरोना महामारी के मद्देनजर वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए आईटीआर 1 सहज, 2, 3, 4 सुगम, 5, 6, 7 और 8 नोटिफाई कर दिए हैं। फिलहाल आईटीआर 1 और 4 को विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इस बार रिटर्न भरने के लिए 30 नवंबर 2020 तक की मोहलत दी गई है। विभाग आईटीआर फॉर्म्स को संबंधित आकलन वर्ष के लिए अप्रैल माह के पहले सप्ताह में नोटिफाई करता है, लेकिन इस साल कोरोना के चलते सभी आईटीआर फॉर्म्स को पिछले सप्ताह नोटिफाई किया गया। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि विभाग ने एसेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आईटीआर फॉर्म दो बार नोटिफाई किए हैं। पहली बार जनवरी में और दूसरी बार मई में।

 यह संशोधन हुए

चालू खाते में एक करोड़ से अधिक जमा तो आईटीआर अनिवार्य। विदेश यात्रा पर दो लाख रुपए या उससे अधिक का खर्च। वर्ष में एक लाख रुपए से अधिक बिजली बिल तो आईटीआर जरूरी। बड़े लेन-देन से जुड़ी जानकारियां। पासपोर्ट है तो उसकी जानकारी।ई- फाइलिंग करना अनिवार्य। टैक्स बचाने के लिए जून 2020 में किए गए निवेश या दान की जानकारी अलग से देना होगा। 

 कसके लिए कौन सा फॉम

ITR-1 सहज:यह 50 लाख की आय वाले लोगों के लिए है। जिन्हें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी व अन्य स्रोत जैसे ब्याज से आय प्राप्त होती है। साथ ही कृषि आय 5,000 रुपए तक है।

ITR-2: उन लोगों के लिए है, जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से हुए प्रॉफिट से आय नहीं होती है।

ITR-3 : उन लोगों के लिए है, जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से हुए प्रॉफिट से आय होती है।

ITR-4 सुगम: यह फॉर्म उन लोगों व फर्म्स के लिए है, जिन्हें भारत के नागरिक के निवासी के तौर पर 50 लाख रुपए तक की कुल आय होती है।

ITR-5 व्यक्ति, कंपनी, आईटीआर-7 फॉर्म भरने वाले लोगों से अलग व्यक्तियों के लिए।

ITR-6 : सेक्शन 11 के तहत एग्जेंप्शन क्लेम करने वाली कंपनियों से अलग कंपनियों के लिए।

ITR7 : कंपनियों समेत उन व्यक्तियों के लिए, जिन्हें केवल 139(4 ए) या 139(4 बी) या 139(4बी) या 139(4सी) के तहत रिटर्न फर्निश करने की जरूरत है।