ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने खारिज की शिकायत

ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने खारिज की शिकायत

भोपाल । राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो ने भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ 10,000 करोड़ की जमीन बेचने के आरोप वाली शिकायत को नस्तीबद्ध कर दिया है। सिंधिया के खिलाफ ग्वालियर के वकील सुरेंद्र श्रीवास्तव ने शिकायत करते हुए जांच की मांग की थी। वर्ष 2014 में ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई थी जिस पर खात्मा लगा दिया गया थ। इसके बाद वकील ने यह आरोप लगाते हुए फिर से जांच की मांग की थी कि जमीन के संबंध में जो दस्तावेज और तथ्य पेश किए गए थे उनको अनदेखा किया गया। पूर्व में की गई शिकायत में आरोप लगाया था कि ट्रस्ट के नाम वाली जमीन को नियम विरुद्ध तरीके से प्लाट बनाकर बेच दिया गया जबकि ट्रस्ट की जमीन को बेचा नहीं जा सकता था। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने शिकायत का सत्यापन शुरू किया और पाया की वर्ष 2014 में जो खात्मा रिपोर्ट लगाई गई है वह पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित और सही है। कहीं से भी दोबारा जांच किए जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में शिकायतकर्ता द्वारा वर्ष 2014 में खात्मा के बाद वर्ष 2020 में उसी मामले को लेकर शिकायत किए जाने का कोई आधार नहीं बनता है साथ ही शिकायत में कोई नए तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किए गए ऐसे में शिकायत को नस्ती बंद कर दिया गया।

तथ्य नहीं होने से नस्तीबद्ध की

ईओडब्ल्यू ने जांच को सत्यापित किया जिसमें पाया गया कि पूर्व में खात्मा पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित और सही था ऐसे में दोबारा जांच किए जाने का कोई आधार नहीं बनता। इसलिए शिकायत को नस्तीबद्ध कर दिया गया । सुशोभन बनर्जी महानिदेशक ईओडब्ल्यू