केंट बोर्ड अधिकारियों ने देखा सदर मेन रोड पर अवैध कब्जा बिल्डिंग की नपाई के बाद थमाया शोकॉज नोटिस

जबलपुर । आखिरकार केंट बोर्ड के अधिकारियों को भी सदर मेनरोड अशोक मार्ग में चल रहा अवैध निर्माण नजर आ ही गया। केंट बोर्ड के अमले ने मौके पर सैन्य भूमि पर कब्जा कर बनाई गई बिल्डिंग की नपाई की। अमले द्वारा प्रस्तुत की गई ग्राउंड रिपोर्ट के बाद केंट बोर्ड सीईओ ने दो लोगों के विरूद्ध शोकॉज नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों में किए गए निर्माण को तोड़ने को कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर केंट बोर्ड का अमला कार्रवाई करेगा और उसका हर्जाना भी वसूलेगा। जानकारी के मुताबिक केंट बोर्ड के अमले ने अशोक मार्ग स्थित बंगला नंबर 43 ए के कैनरा बैंक के बाजू वाले हिस्से में चल रहे निर्माण को चिंहित किया है। सर्वे टीम ने पाया कि सदर मेनरोड की शासकीय भूमि पर भवन का निर्माण किया गया है। जिसमें ग्राउंड एवं फर्स्ट μलोर का पक्का निर्माण किया गया है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर केंट बोर्ड सीईओ सुब्रत पॉल ने राहुल सेठ एवं सेवराम केशवानी को नामजद शोकॉज नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों में निर्माण तोड़ने का कहा गया है। ऐसा नही करने पर केंट बोर्ड बिल्डिंग तोड़ेगा व केंट एक्ट 2006 एवं पीपीई एक्ट 1971 के तहत कार्रवाई की भी जाएगी। होनी चाहिए सीलिंग की कार्रवाई जानकारों का कहना है कि अभी मौके पर निर्माण कार्य चल रहा है। यह बात भी तय हो गई कि निमार्णी पूर्णतयाा शासकीय भूमि पर किया जा रहा है,तो फिर सवाल जबाव की नूराकुश्ती न करते हुए सबसे पहले केंट बोर्ड को उक्त भवन को सील करना चाहिए। शोकॉज नोटिस जारी कर जबाव मांगने का मतलब तो यह कि अतिक्रमणकारी को अपनी स्थिति मजबूत करने का समय दिया जा रहा है।
18 साल पहले आर्मी ने चलाया था बुल्डोजर
बताया जाता है कि वर्ष 2002 में सेना की इस जमीन पर तत्कालीन केंट बोर्ड सीईओ श्री माही ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सैन्य प्रशासन व कैंट बोर्ड प्रशासन के साथ निर्माणाधीन भवन को जमींदोज किया था,जिसका स्थानीय नेताओं ने भारी विरोध किया था। अब यहां दोबारा कब्जा कर दो मंजिला शोरूम तान लिया गया है। यह भी जानकारी मिली है कि इसी मामले में वर्ष 2007 में रक्षासंपदा विभाग के मैनेजमेंट में आने वाली भूमि पर कब्जे को लेकर सीबीआई जांच में आरोपी को लपेटे में लिया था जिसके चलते वे जेल भी जा चुके हैं।
40 फीट के नाले को निगला
निर्माणाधीन स्थल पर कभी 40 फीट चौड़ा नाला भी हुआ करता था जिसे कब्जेदारों ने निगल लिया है। गेरीसन ग्राउंड में जलभराव होने पर इसी नाले से पानी की नि कासी हुआ करती थी जिसे बंद कर दिया गया है। यहां पर 5 हजार वर्ग फीट में कब्जा किया गया है।
शिकायत की शरारत
एक तरफ जहां केंट बोर्ड ने शोकॉज नोटिस जारी कर यह संकेत दिया है कि निर्माण अवैध है, वहीं अवैध निर्माण की शिकायत और जारी विज्ञप्ति को लकेर शरारत भी सामने आई है। सदर निवासी संजय कपूर ने बताया कि इस मामले में उनका नाम बतौर शिकायतकर्ता प्रचारित किया गया है। जबकि उन्हें उसकी एबीसीडी भी नहीं मालूम है। वे ऐसे किसी मामले और शिकायत से कोई वास्ता भी नहीं रखते हैं।