मधुकोड़ा केस: झारखंड के पूर्व मंत्री एक्का धनशोधन मामले में दोषी

मधुकोड़ा केस: झारखंड के पूर्व मंत्री एक्का धनशोधन मामले में दोषी

नई दिल्ली। रांची की एक अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत अन्य के खिलाफ धनशोधन के एक मामले में राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को दोषी करार दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इस मामले में अदालत पूर्व मंत्री एक्का को 31 मार्च को सजा सुनाएगी। तत्कालीन कोड़ा सरकार में कैबिनेट में मंत्री रहे एक्का को धनशोधन निवारण कानून के तहत दोषी ठहराया गया है। यह मामला कोड़ा और अन्य के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच से जुड़ा है और प्रवर्तन निदेशालय ने सितंबर 2009 में इसका खुलासा किया था। इस मामले में कई लोगों को गिरμतार किया गया और करोड़ों रुपए की सम्पत्तियां कुर्क की गई। यह 2002 में बनाए गए और 2005 में लागू किए गए कानून के तहत 11वीं दोषसिद्धि है।

यह है मामला

ईडी ने 2014 में एक्का से जुड़ी 100 करोड़ रुपए (बाजार मूल्य) की संपत्ति कुर्क की थी। सीबीआई ने 2006 से 2008 तक मधु कोड़ा सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे एक्का, उसकी पत्नी और अन्य के खिलाफ आय से 17 करोड़ अधिक सम्पत्ति का आरोप लगाया था। ऐसा आरोप है कि यह सम्पत्ति एक्का के मंत्रिपद पर रहने के दौरान एकत्र की गई। एक्का झारखंड के सिमडेगा जिले के कोलेबिरा से विधायक हंै। यह कोड़ा मामले में पीएमएलए के तहत दूसरी दोषसिद्धि है। इससे पहले 2017 में रांची में विशेष कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री हरि नारायण राय को 7 साल कारावास की सजा सुनाई थी। 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था। ईडी ने झारखंड सतर्कता ब्यूरो की प्राथमिकियों का संज्ञान लेते हुए इस मामले को अपने हाथ में लिया था अ‍ैर पीएमएलए के तहत कई आरोप पत्र दायर किए थे।