ननि पहले से दे रहा है 6 प्रतिशत संपत्तिकर में छूट, जमा नहीं करने वालों से नहीं ले रहा अधिभार
Nagar nigam

ग्वालियर। भले ही 22 जून से प्रदेश शासन द्वारा कोरोना पीड़ितों को संपत्तिकर वसूली में छूट व अधिभार मुक्ति के आदेश लागू होने जा रहे हो, लेकिन ग्वालियर नगर निगम अप्रैल से जुलाई तक 6 प्रतिशत संपत्तिकर वसूली में छूट देने की शुरूआत कर चुका है। अह्म्म बात यह है कि चालू सत्र में संपत्तिकर जमा नहीं करने वालों पर अधिभार भी नहीं लगाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कोविड -19 के बीच अप्रैल माह से संपत्तिकर वसूली नगण्ड रही। लेकिन वर्तमान में आकर उसका आकड़ा लगभग 7 करोड़ के आसपास है और नगर निगम द्वारा जून माह तक संपत्तिकर देने में मिली छूट 6 प्रतिशत रियायत को जुलाई तक बढ़ा दिया है। हालांकि अभी तक निगम को रियायत देने के चलते लगभग 42 लाख से ज्यादा का नुकसान देखा जा रहा है। विभागीय जानकारों की मानें तो संपत्तिकर में छूट जुलाई तक लागू होगी। उसके बाद अगस्त-सितंबर में बिना छूट व अधिभार के संपत्तिकर वसूली होगी। इसके बाद अगले 6 माह तक प्रत्येक माह 2.5 प्रतिशत अधिभार लगाने की प्लानिंग है। उल्लेखनीय है कि निगम ने बीते वित्तीय वर्ष 2019-20 में 58 करोड़ की राशि लगभग एक लाख से ज्यादा संपत्तियों से राशि वसूल की गई है। जबकि ग्वालियर में लगभग 2.4 लाख संपत्तियां संपत्तिकर देने के चिन्हित है। निगम द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पहले संपत्तिकर जमा करने वालो को 6 प्रतिशत टैक्स में छूट दे रहे है। जिसे जुलाई तक बढ़ाया जा चुका है।
ग्वालियर में संपत्तिकर वसूली का टारगेट है 100 करोड़
लॉकडाउन के दौरान नगर निगम ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधार के प्रयास तेज कर दिए हैं। यहीं कारण है कि निगमायुक्त संदीप माकिन ने 66 वार्डों के प्रत्येक कर संग्रहकों को अलग-अलग टारगेट फिक्स कर वसूली की जिम्मेदारी दी है। इसके चलते 71 कर संग्रहकों के साथ एपीटीओ को चालू वित्तीय वर्ष में निगम संपत्तिकर को 100.50 करोड़ का टारगेट दिया गया है।