निजी स्कूलों में आॅनलाइन लॉटरी की तैयारी शुरू
schools

ग्वालियर। राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रदेश भर के निजी स्कूलों में गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के प्रवेश से पूर्व की जाने वाली तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र ने इसे लेकर कार्यक्रम जारी किया है, जिसके तहत जिन स्कूलों ने नि:शुल्क प्रवेश के लिए 25 फीसदी पोर्टल पर अपलोड नहीं की हैं, उन्हें 7 जून तक सीटें अपलोड करना होंगी। राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त लोकेश कुमार जाटव ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की तैयारियों को लेकर कलेक्टरों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आयुक्त ने कहा है कि अगर कोई स्कूल बंद हो गया है तो वह सत्र 2020-21 की आॅनलाइन लॉटरी में शामिल नहीं हो, यह विकासखंड स्त्रोत समन्वयक और जिला परियोजना समन्वयक की जिम्मेदारी होगी। जिले के निजी स्कूलों में सत्र 18-19 में 3356 और सत्र 19-20 में 4500 प्रवेश हुए थे। गत वर्ष अप्रैल से आॅनलाटरी की प्रक्रिया शुरू हो गई थी जुलाई में प्रवेश हुए थे। स्कूलों ने अल्पसंख्यक होने का प्रमाण नहीं दिया तो लॉटरी से प्रवेश होंगे: आयुक्त ने कहा है कि अल्पसंख्यक स्कूलों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अल्पसंख्यक होने का प्रमाण-पत्र 10 जून तक विकासखंड स्त्रोत समन्वयक के यहां प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों को गैर अल्पसंख्यक मानते हुए आॅनलाइन लॉटरी में शामिल किया जाएगा।
आॅनलाइन लॉटरी के लिए इस प्रकार होगी कार्रवाई
विकासखंड स्त्रोत समन्वकों को गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों को इंपोर्ट करने और ग्राम, वार्ड से स्कूल की मैपिंग 5 जून करना होगी, स्कूलों द्वारा 7 जून तक आरटीई के तहत 25 फीसदी पोर्टल में फीड करना, बीआरसीसी द्वारा स्कूलों द्वारा दर्ज सीटों का सत्यापन करने 12 जून तक जिला परियोजना समन्वयक को फॉरवर्ड करना, जिला परियोजना समन्वयक द्वारा सीटों की जांच करके 15 जून तक लॉक करना, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक और जिला परियोजना समन्वयक द्वारा 25 जून तक दावे-आपत्तियों का निराकरण करना, स्कूल द्वारा 20 जून तक फीस अधिसूचित करना।