कई शर्तों के साथ आज से सार्वजनिक धार्मिक तथा पूजा स्थलों पर 79 दिन बाद लौटेगी रौनक

जबलपुर । शहर के धर्मगुरूओं के साथ प्रशासन तथा पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को बैठक में रायशुमारी की। इस दौरान धर्म गुरूओं से उनकी राय जानी गई। उनके सुझावों और मांग पर बिंदुवार विचार-विमर्श किया गया। तत्पश्चात कलेक्टर भरत यादव ने कई शर्तों के साथ सार्वजनिक धार्मिक व पूजा स्थल खोलने की अनुमति संबंधी आदेश जारी कर दिया। यह आदेश भादंवि की धारा 188 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत 9 जून से प्रभावी रहेगा। बैठक में नर्मदा के स्वच्छ हुए आँचल को बरकरार रखने, धार्मिक स्थलों पर प्रवेश तथा धार्मिक प्रक्रियाओं के सम्पन्न कराने, सामूहिक आरती, प्रार्थना, धर्मसभा तथा नमाज आदि के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में बरते जाने वाले अनिवार्य एहतियात व सतर्कता को लेकर आम सहमति को अंतिम रूप दिया गया।
बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में कलेक्टर भरत यादव, एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा, निगमायुक्त आशीष कुमार, एडीएम संदीप जीआर तथा हर्ष दीक्षित, राघव देवाचार्य, स्वामी अखिलेश्वरानंद, नायब मुफ़्ती-ए आजम मौलाना मुशाहिद रजा, विशप जैराल्ड अलमिडा, सरादार गुरजीत सिंह, सरदार सुरजीत सिंह तथा जैन समाज के प्रतिनिधि मौजूद थे। सभी ने सावधानियां बरतते हुए धर्म स्थल खोलने पर अपनी सहमति दी।
ये किया जा सकेगा
कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे।
दो गज यानि 6 फीट की दूरी के साथ प्रवेश किया जा सकेगा।
परिसर में कोविड-19 के लक्षण रहित व्यक्ति ही जा सकेंगे।
जूते-चप्पल स्वयं के वाहन में खोलकर आना होगा।
डिजिटल ट्रान्सफर मनी तथा पेटी में दान डाला जा सकेगा।
प्री-रिकॉर्डेड भजन व गीत बजा सकेंगे।
घर से वजू करके आना होगा।
श्रद्धालू अपने साथ चटाई, कपड़ा ला सकेंगे और प्रार्थना के बाद वापस ले जा सकेंगे।
सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए किया जा सकेगा।
इन पर होगी पूरी रोक
कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगे कोई धार्मिक स्थल।
मूर्ति, धार्मिक ग्रन्थ आदि को स्पर्श नहीं किया जा सकेगा।
प्रसाद, चरणामृत छिड़काव आदि वर्जित रहेगा।
आरती की थाली मूर्ति आदि पर केश नहीं चढ़ाया जा सकेगा।
फूल, नारियल, अगरबत्ती, चादर, चुनरी आदि नहीं चढ़ा सकेंगे।
घंटा भी नहीं बजा सकेंगे।
भीड़ तथा बड़ी संख्या में जमा नहीं हो सकेंगे।
कॉयर, सिंगिग व गुरुवाणी नहीं गा सकेंगे।
मस्जिदों में जा-नमाज नहीं बिछा सकेंगे।
अभिवादन के लिए एक दूसरे का स्पर्श नहीं करेंगे।
सर्दी, खांसी व बुखार के लक्षण पर प्रवेश नहीं मिलेगा।
इनका रखना होगा विशेष ध्यान
सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क तथा सैनिटाइजेशन हर जगह सुनिश्चित करना होगी।
इस्तेमाल किया हुआ टीशू पेपर, रूमाल आदि निर्धारित स्थान पर ही फेंका जाए।
प्रबंधन समितियां थर्मल स्क्रेनर की व्यवस्था कर अनिवार्य रूप से उसका उपयोग करें।
संभव होने पर प्रवेश तथा निकास द्वार अलग-अलग रखे जाएं।
वातानुकूलन, एसी के लिए सीपीडब्ल्यूडी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो।
ताजी हवा का आवागमन एवं क्रॉस वेंटीलेशन पर्याप्त हो।
रैलिंग आदि का स्पर्श भी न करने दिया जाए।
परिसर की सफाई, टॉयलेट, बाथरूम तथा हाथ-पैर धोने के स्थान पर पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
बार बार सैनिटाइजेशन किया जाए।
गाइड लाइन का पालन कराने इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
कलेक्टर ने एसडीएम, सीएसपी तथा थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों के सभी सार्वजनिक धार्मिक तथा पूजा स्थलों पर निर्धारित गाइड लाइन व सोमवार को जारी आदेश का पालन सख्ती से कराने के जिम्मेदारी सौंपी गई है। उक्त अधिकारी तथा धार्मिक स्थल प्रबंधन समितियों को इसके लिए बैनर पोस्टर व लाउड स्पीकर से मुनादी के जरिए जागरूकता व सजगता के भी निर्देश दिए गए हैं। कोई भी संक्रमित व्यक्ति के पहुंचने पर गाइड लाइन के तहत सोडियम हाइपो क्लोराइड से समूचे परिसर को विसंक्रमित कराया जाएगा।