स्टाम्प ड्यूटी से ठेकेदारों को राहत माइनिंग के नवीनीकरण में वृद्धि

स्टाम्प ड्यूटी से ठेकेदारों को राहत माइनिंग के नवीनीकरण में वृद्धि

भोपाल  । राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर भारतीय स्टाम्प अधिनियम में संशोधन कर दिया है। पूर्व में छोटे ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले 50 लाख तक के करार पर (वर्क कांट्रेक्ट)में सुरक्षा निधि पर 0.25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, जिसे अब मात्र 500 रुपए कर दिया है और 50 लाख से अधिक के करार (वर्क कांट्रेक्ट) पर स्टाम्प ड्यूटी 0.1 प्रतिशत वसूली जाएगी। साथ ही माइनिंग लीज, पट्टे, उप पट्टे का नवीनीकरण आदि में मुख्य खनिज पर स्टाम्प ड्यूटी 0.75 प्रतिशत लगती थी, जिसे बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही गौण खनिज मामले में स्टाम्प ड्यूटी 0.75 प्रतिशत के स्थान पर बढ़ाकर 1.25 प्रतिशत कर दी गई है। कमल नाथ सरकार के समय वर्क कांट्रेक्ट, एग्रीमेंट और करार आदि पर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने का विधेयक विधानसभा में लाने की तैयारी थी, परन्तु कमल नाथ सरकार गिरने के बाद विधानसभा सत्र नहीं चल सका और पूरे देश में लॉकडाउन लागू हो गया, जिसके कारण अब शिवराज सरकार ने अध्यादेश के जरिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम में संशोधन कर दिया है। अध्यादेश के तहत निर्माण कार्यों में लगे छोटे और बडे ठेकेदारों को वर्क कांट्रेक्ट, करार तथा एग्रीमेंट आदि में अब स्टाम्प ड्यूटी बहुत कम लगेगी, जबकि माइनिंग के मामलों में इसे बढ़ाकर सवा गुना और डेढ़ गुना कर दिया गया है।

मप्र वित्त अध्यादेश भी लागू

राज्यपाल की अनुमति के बाद राज्य सरकार ने मप्र वित्त अध्यादेश लागू कर दिया है। खासकर मप्र राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत एक दिन बाद समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखते हुए इसे लागू किया गया है। इससे सरकार को 4 हजार 443 करोड़ का अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है।