मॉल में कर सकेंगे खरीददारी मेट्रो चलेंगी उद्यानों में जा सकेंगे मानने होंगे नियम धर्म स्थलों पर आज होगा निर्णय

जबलपुर । 22 मार्च से लॉकडाउन के बाद शहर में जहां धार्मिक स्थलों में ताला लग गया था वहीं अब अनलॉक का फायदा शॉपिंग मॉल,रेस्टारेंट और होटलों को भी मिलने जा रहा है। प्रशासन के निर्णय के अनुसार एक बार फिर ये सभी संस्थान जिनमें धार्मिक स्थल छोड़कर गुलजार होने जा रहे है। जिसके लिये प्रशासन द्वारा गाईड लाईन जारी कर दी गई है। हालाकि धर्म स्थलों को भी सोमवार से खोला जाना था मगर प्रशासन ने इस मामले में सतर्कता बरतते हुए इनके लिए सोमवार दोपहर धर्म गुरूओं की बैठक बुलाई है जिसमें जो भी नर्णय निकल कर आएगा उसके अनुसार धर्म स्थलों को खोले जाने की अनुमति दी जाएगी। सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कंटेनमेंट जोन के बाहर ही धार्मिक स्थल,शॉपिंग मॉल्स,आफिस और होटल खोलने की इजाजत होगी, मॉल,होटल में जाने वालों को फोन में आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य होगा।साथ ही मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा। धार्मिक स्थलों में जहां पर लोग लाइन में रखे होते हैं वहां पर घेरे का चिह्न बनाया जाएगा और लोगों को उसी गोले में ही खड़े होना होगा।
सड़कों पर दौड़ेंगीं 50मेट्रो बसें
शहर की सड़कों पर एक बार फिर मेट्रो बस दौड़ेंगीं। सोमवार से पहली खेप में 50 बसों को उतारा जाएगा। इसके बाद यात्रियों की संख्या को देखते हुए आगे निर्णय लिया जाएगा। बताया जाता है कि 21 मार्च लॉकडाउ न के पहले जबलपुर की सड़कों पर 110 मेट्रों बसें दौड़ती रहीं, जिसमें बैठकर हजारों लोग अपने गतंव्यों को जाते रहे, लेकिन लॉक डाउन के बाद बसों का संचालन भी बंद हो गया। इसके बाद अनलॉक 01 शुरू हो गया, जिसके चलते 50 प्रतिशत यात्रियों को लेकर बसों का संचालन करने के लिए कहा गया, लेकिन मेट्रो बस आपरेटर्स ने असहमति जताई, इसके बाद 40 से 50 प्रतिशत किराया में वृद्धि का प्रस्ताव शासन को भेजा गया, हालाकि शासन द्वारा अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए है, अब सोमवार से मेट्रो बस का संचालन शुरू हो रहा है, जिसमें कहां कहां के यात्री सफर करते है, यह देखने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।
नहीं निकले लोग, संडे रहा क्लोज, जो निकले पुलिस ने की सख्ती
प्रशासन ने रविवार को सभी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों और द पहिया-चार पहिया वाहनों के निकलने पर प्रतिबंध लगाया था। इसका ज्यादातर लोगों ने पालन भी किया। जिन्होंने पालन नहीं किया उन्हें पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा। कुछ दुकानदारों ने अपनी आधी या पूरी दुकानें खोलीं जिन पर चालानी कार्रवाई भी की गई।
धार्मिक स्थल खुलने के लिए तैयार
मंदिर,मस्जिद,गुरूद्वारे और चर्च में सोमवार से श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। इनके लिए बाकायदा गाइड लाइन भी जारी की गई है जिसके अनुसार धर्म स्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग सेनेटाइजेशन व मंदिर में मूर्ति का स्पर्श करने पर प्रतिबंध रहेंगे। श्रद्धालुओं को सीमित संख्या में ही प्रवेश मिलेगा। हालाकि इस बारे में प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए धर्म गुरूओं की बैठक बुलाई है जिसमें हुई चर्चा के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। कलेक्टर ने धार्मिक स्थल मंगलवार से खुलने के संकेत दिए हैं।
रांझी स्थित बप्पा स्वीट्स पर 2 हजार और गांधी स्वीट्स पर 5 हजार का जुर्माना
एसडीएम रांझी मनीषा वास्कले ने प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने पर रविवार को रांझी स्थित बप्पा स्वीट्स से 2हजार रुपए का और गांधी स्वीट्स पर से 5 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया है । एसडीएम रांझी के मुताबिक बप्पा स्वीट्स पर जुमार्ना इसके संचालक द्वारा कंटेन्मेंट जोन से बाहर आकर दुकान खोलने पर किया गया है । बप्पा स्वीट्स के संचालक रांझी बस्ती गौशाला क्षेत्र के निवासी हैं जिसे बीते दिन कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया था। इसी प्रकार गांधी स्वीट्स पर ग्राहकों को दुकान के बाहर खड़े ग्राहकों को समोसा खिलाने पर जुर्माना लगाया गया है,जबकि रविवार को कोरोना की चेन को ब्रेक करने इन गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था।