पैसे नहीं देने पर कुल्हाड़ी मारने वाले को रिमांड पर भेजा

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पैसे नहीं देने पर कुल्हाड़ी मारने वाले को रिमांड पर भेजा

ग्वालियर। जेएमएफसी विनायक गुप्ता ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर जान से मारने की नियत से हर्ष उपाध्याय पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले लोकेंद्र उपाध्याय को 8 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती कल्पना यादव ने बताया कि फरियादी हर्ष उपाध्याय निवासी हाथी दरवाजा मोहनानी लिंक हॉस्पिटल पर स्थित अपनी किराने की दुकान पर बैठा था। 12 जून को रात 9 बजे लोकेंद्र उपाध्याय आया और शराब के लिए एक हजार रुपए मांगे। जब हर्ष ने पैसे देने से इंकार कर दिया तो लोकेंद्र ने कहा कि वह मोहल्ले का दादा है, रुपए तो देना पड़ेंगे। हर्ष ने लोकेेंद्र को गाली देने मना किया तो उसने कुल्हाड़ी हर्ष से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी लगने से हर्ष के खून निकलने लगा और उसने मदद के अपने पापा-मम्मी को आवाज लगाई। पापा-मम्मी ने पहुंचकर हर्ष को बचाया। लोकेंद्र जाते-जाते बोल गया कि थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दंूगा। पुलिस थाना मोहना ने शिकायत पर लोकेंद्र उपाध्याय के खिलाफ धारा 327, 294, 323, 506 प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हाईकोर्ट ने एलएनआईपी में भर्ती प्रक्रिया को रोकने से इंकार किया: हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के समय में एलएनआईपी में विभिन्न पदों के लिए शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि संस्थान के सर्विस संबंधी मामलों के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल में सुनवाई हो सकती है। अजय माथुर ने एलएनआईपी में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि एलएनआईपी ने लॉकडाउन अवधि के दौरान यह भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जबकि लॉकडाउन अवधि में किसी को भी घर से निकलने पर रोक लगाई गई थी। इसके कारण छात्रों प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए। यह छात्रों का अधिकारों का हनन भी है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से रोक लगाने से इंकार कर दिया है।