आज से बदलेगा बाजारों का नजारा कई छूटों के साथ होगी मास्क सेनिटाइजेशन व फिजिकल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता

जबलपुर । थोड़ी-थोड़ी छूटों, फिर आड ईवन के तहत खुले बाजार के पश्चात बुधवार से बाजारों का नजारा बदल जाएगा। ग्रीन जोन के बाजार आड-ईवन प्रणाली से मुक्त होंगे। गैर अनुमति गतिविधियों को छोड़कर ज्यादातर प्रतिष्ठान खुल जाएंगे। इस सब के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क तथा सैनिाटाईजेशन को अनिवार्य करते हुए संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर द्वारा जारी ओदश के तहत हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के लिए चेयर के बीच दो गज की दूरी अनिवार्य की गई है। निर्धारित चेयर के अलावा ग्राहक को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दुकान के अंदर तथा बाहर प्रतीक्षारत ग्राहकों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अतंर्गत जहां पहले हेयर कटिंग सैलून तथा पार्लर की छूट दी गई थी, वहां पॉजिटिव केस आने के बाद वह स्वमेव निरस्त हो जाएगी।
राज्य के अंदर एवं बाहर नहीं लगेगा पास
राज्य के अंदर तथा बाहर से आने जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। व्यक्तियों और सामग्री के आवागमन पर राज्य के भीतर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ऐसे आवागमनों के लिए अलग से किसी तरह की अनुमति, ई-परमिट आदि की आवश्यकता नहीं होगी।
कंटेनमेंट जोन
जहां पॉजिटिव मरीज पाए गए हैंऔर कोरोना का संक्रमण रुका नहीं है, उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। ये क्षेत्र बेरीकेटेड होंगे तथा यहां निवासरत व्यक्तियों का बाहर जाना पूर्णत बंद रहेगा। जोन के अंदर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह पूरे एहतियात के तहत जारी रखी जाएगी।
इन पर जारी रहेगा पूर्णत: प्रतिबंध
बफर एवं ग्रीन जोन में संचालित दुकानों के सामने बाईक एवं दुकान का सामान रखना प्रतिबंधित होगा।
वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़े करना होगा।
सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आदि बंद रहेेंगे। आनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी।
सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, आटोडोरियम तथा इस प्रकार अन्य स्थान बंद रहेंगे।
धार्मिक मण्डली पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, एवं अन्य समारोह वर्जित रहेंगे।
इन पर होगा 8 जून के बाद निर्णय्
सार्वजनिक धार्मिक स्थल / पूजा स्थल
होटल्स, रेस्टोरेंट और आतिथ्य सेवाएं
शॉपिंग मॉल्स
इन गतिविधियों के लिए शासन द्वारा पृथक से जारी एसओपी का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से तथा केन्द्र व राज्य सरकार के निर्देशों के तहत अनलॉक-1 संशोधित आदेश जारी किया गया है। गतिविधियों के संचालन में निर्धारित गाइड लाइन का पूर्णत: पालन करना अनिवार्य है। आदेश तथा शर्तों का किसी भी स्थिति में उल्लंघन होने पर कानूनी प्रावधानों के तहत संबंधित अधिकारी कार्रवाई करेंगे। भरत यादव,कलेक्टर जबलपुर